इस्लामाबाद. इस्लामाबाद हाईकोर्ट से मंगलवार को पूर्व पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान को राहत मिली. कोर्ट ने तोशाखाना मामले में इमरान की दोषसिद्धि के फैसले पर रोक लगा दी. साथ ही इमरान की तीन साल की सजा पर भी रोक लगा दी गई है. हाईकोर्ट ने 70 वर्षीय इमरान को 1 लाख रुपये के मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया है.
तोशाखाना केस में हुई थी सजा
इमरान को प्रधानमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान मिले सरकारी उपहारों को गैरकानूनी रूप से बेचने के आरोप में दोषी करार देते हुए तीन साल की जेल की सजा सुनाई गई थी. कोर्ट ने पांच साल तक इमरान के राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लेने पर भी रोक लगा दी थी. इमरान ने सत्र अदालत के इस फैसले को इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.
गोपनीयता केस में अभी जेल में रहेंगे
हालांकि कोर्ट से रिहा करने के आदेश के बाजवूद इमरान अभी जेल में ही रहेंगे. दरअसल गोपनीयता कानून के तहत एक केस की सुनवाई के कारण उन्हें अभी जेल में ही रहना होगा. मामले में विशेष अदालत ने अटक जेल अधिकारियों को इमरान को 'न्यायिक हिरासत' में रखने और 30 अगस्त को अदालत के समक्ष पेश करने का निर्देश दिया है. गोपनीयता का केस बीते सप्ताह ही शुरू किया गया था. इसमें आरोप लगाया गया है कि इमरान और अन्य ने देश के गोपनीयता कानूनों तोड़ा था.
पाकिस्तान में इस वक्त कार्यवाहक सरकार
बता दें कि बीते 10 अगस्त को पाकिस्तानी राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने देश की नेशनल असेंबली को भंग कर दिया था. इसके साथ ही 90 दिन के भीतर पाकिस्तान में आम चुनाव कराए जाने हैं. लेकिन कहा जा रहा है कि आम चुनाव में देरी हो सकती है. इसका कारण नई जनगणना और परिसीमन का अधूरा होना है.
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