IRDAI बना रहा हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टल, फर्जी क्लेम पर लगेगी लगाम, मिलेंगी ये सुविधाएं

IRDAI के द्वारा एक नया हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टल बनाने की तैयारी की जा रही है. IRDAI की निगरानी में बनाए जा रहे इस पोर्टल के माध्यम से फर्जी इंश्योरेंस क्लेम जैसी समस्याओं को रोकने में सहायता मिलेगी. इसके अलावा भी यह पोर्टल हेल्थ इंश्योरेंस लेने वालों को कई प्रकार की सहूलियतें देने का काम करेगा.   

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Aug 17, 2022, 08:55 AM IST
  • IRDAI बनाने जा रहा एक नया पोर्टल
  • फर्जी इंश्योरेंस क्लेम पर लगेगी लगाम
IRDAI बना रहा हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टल, फर्जी क्लेम पर लगेगी लगाम, मिलेंगी ये सुविधाएं

नई दिल्ली: भारत में बीमा कंपनियों को रगुलेट करने वाली संस्था IRDAI के द्वारा एक नया हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टल बनाने की तैयारी की जा रही है. IRDAI की निगरानी में बनाए जा रहे इस पोर्टल के माध्यम से फर्जी इंश्योरेंस क्लेम जैसी समस्याओं को रोकने में सहायता मिलेगी. इसके अलावा भी यह पोर्टल हेल्थ इंश्योरेंस लेने वालों को कई प्रकार की सहूलियतें देने का काम करेगा. 

पोर्टल के जरिए हो सकेगा क्लेम

मीडिया में चल रही रिपोर्टों की मानें तो,  हॉस्पिटल की ओर से बताया गया क्लेम इंश्योरेंस कंपनी या TPA यानी कि थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर को इसी पोर्टल के जरिए ही हो जाएगा. इसके अलावा क्लेम सेटलमेंट की जानकारी भी इसी पोर्टल में दी गई होगी. इसके अलावा अस्पताल की ओर से लिए जा रहे ज्यादा चार्ज के बारे में भी यह पोर्टल सूचित करेगा. बता दें कि जितने फर्जी क्लेम कम होंगे, उतना ही हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम में भी कमी आएगी. इससे पहले महीने की शुरुआत में IRDAI जनरल और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों को फटकार लगा चुका है कि अपना खर्चा कम करें और पॉलिसी होल्डर को प्रीमियम में राहत दें. 

रुकेंगे फर्जी इंश्योरेंस क्लेम

मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक नए हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टल के जरिए फर्जी इंश्योरेंस क्लेम जैसी समस्याओं से निजात मिलेगा. नए पोर्टल से फर्जी क्लेम को पकड़ने में मदद मिलेगी और एक अस्पताल के एक जैसे ट्रिटमेंट पर अलग-अलग चार्जेस का भी पता लगेगा.  

IRDAI ने जारी किया था नोटिफिकेशन

बता दें कि, IRDAI की तरफ से हेल्थ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस कंपनियों के खर्चों की लिमिट तय करने का ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया था. जारी किए गए इस नोटिफिकेशन के मुताबिक इंश्योरेंस कंपनियों के द्वारा लिए गए प्रीमियम के 30% से ज्यादा कुल खर्च नहीं होना चाहिए. एक्सपेंस ऑफ मैनेजमेंट में सैलरी, फिक्स खर्च और पॉलिसी  बिक्री का कमीशन शामिल होता है.

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