गर्म तवे और सिगरेट से जलाया, लॉज में दुष्कर्म, शादी के लिए FB पर बने दोस्त ने की हैवानियत...मामला ठाणे का

Maharashtra Crime: आरोपी ने 27 वर्षीय पीड़िता से फेसबुक 2021 पर दोस्ती की थी, जिसके बाद वह उसे एक लॉज में ले गया और उसके साथ बलात्कार किया.

Written by - Nitin Arora | Last Updated : Jan 14, 2025, 02:24 PM IST
  • शादी के लिए मजबूर किया
  • आधार और पैन कार्ड का दुरुपयोग
गर्म तवे और सिगरेट से जलाया, लॉज में दुष्कर्म, शादी के लिए FB पर बने दोस्त ने की हैवानियत...मामला ठाणे का

Man burned GF with hot tawa: महाराष्ट्र के ठाणे जिले के एक 38 वर्षीय व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर दोस्त बनी एक महिला के साथ बलात्कार किया, उसे शादी के लिए ब्लैकमेल किया और उसे गर्म तवे और सिगरेट से जला दिया. यह जानकारी पुलिस ने मंगलवार को दी.

समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, पुलिस ने पीड़िता की शिकायत के आधार पर आरोपी और उसकी मां सहित उसके परिवार के पांच सदस्यों के खिलाफ FIR दर्ज की है.

उल्हासनगर निवासी आरोपी ने 2021 में फेसबुक पर पीड़िता से दोस्ती की और तभी से यह पूरी घटना शुरू हुई. विट्ठलवाड़ी पुलिस थाने के एक अधिकारी ने बताया कि बाद में वह अपनी लड़की दोस्त को एक लॉज में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया.

शादी के लिए मजबूर किया
27 वर्षीय महिला की शिकायत का हवाला देते हुए अधिकारी ने कहा कि आरोपी ने उसका आपत्तिजनक तरीके से वीडियो बनाया और धमकी दी कि अगर उसने उसके शादी करने प्रस्ताव को ठुकरा दिया तो वह उसे ऑनलाइन अपलोड कर देगा.

आरोपी ने कई मौकों पर लड़की के साथ बलात्कार किया. बाद में, पीड़िता को उस व्यक्ति से शादी करने और उसके साथ उसकी मां के साथ मध्य प्रदेश के ग्वालियर में रहने के लिए मजबूर किया गया. यह अत्याचार यहीं नहीं रुका. आरोपी और उसकी मां ने पीड़िता के बाल और उसकी आइब्रो काट दीं और उसे घर में बंधक बना लिया.

आधार और पैन कार्ड का दुरुपयोग
आरोपी ने पीड़िता को सिगरेट से जलाया और अपनी मां के साथ मिलकर उसे गर्म तवे से भी मारा, जिससे पीड़िता के शरीर पर गंभीर चोटें आईं. पुलिस अधिकारी ने आगे कहा कि आरोपी ने उसके आधार और पैन कार्ड के साथ-साथ बैंक पासबुक भी छीन ली और उसका दुरुपयोग कर लोन लिया.

38 वर्षीय व्यक्ति और उसके परिवार ने पीड़िता से उसके पिता से पैसे मांगने की मांग की और ऐसा न करने पर उसका वीडियो ऑनलाइन अपलोड करने की धमकी दी.

पीड़िता ने रविवार को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया, जिसमें 64 (2) (एम) (बार-बार बलात्कार), 74 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग), 75 (यौन उत्पीड़न), 87 (अपहरण, अपहरण या महिला को शादी के लिए मजबूर करना, आदि), 118 (2) (स्वेच्छा से खतरनाक हथियारों या साधनों से चोट पहुंचाना या गंभीर चोट पहुंचाना), 351 (2) (आपराधिक धमकी) और 308 (5) (जबरन वसूली) शामिल हैं. अधिकारी ने बताया कि इस संबंध में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है और मामले की जांच की जा रही है.

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