माता-पिता या पत्नी, किसे मिलेगी शहीद जवान की पेंशन? संसद में सरकार ने दिया ये जवाब

शहीद जवानों के पेंशन पर माता-पिता या पत्नी किसका अधिकार होगा, यह मुद्दा पिछले कुछ समय में देश में चर्चा का विषय बना हुआ है. हाल ही इस मुद्दे को कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने संसद में भी उठाया है. इस पर शुक्रवार 9 अगस्त को केंद्र सरकार ने संसद में अपनी बात रखी है. 

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Aug 10, 2024, 02:58 PM IST
  • 9 अगस्त को सरकार ने संसद में दिया जवाब
  • 'पेंशन बांटने का मिला है प्रस्ताव'
माता-पिता या पत्नी, किसे मिलेगी शहीद जवान की पेंशन? संसद में सरकार ने दिया ये जवाब

नई दिल्लीः शहीद जवानों के पेंशन पर माता-पिता या पत्नी किसका अधिकार होगा, यह मुद्दा पिछले कुछ समय में देश में चर्चा का विषय बना हुआ है. हाल ही में सियाचिन में शहीद हुए देवरिया के कैप्टन अंशुमान सिंह के परिवार ने कहा था कि बेटे को मरणोपरांत मिले कीर्ति चक्र को बहु स्मृति ने परिवार को छूने तक नहीं दिया और उस सम्मान को लेकर घर चली गई. इस दौरान परिवार ने बेटे की शहादत के बाद मिलने वाली पेंशन का भी मुद्दा उठाया था. 

9 अगस्त को सरकार ने संसद में दिया जवाब
अब सेना के जवानों की शहादत के बाद मिलने वाली पेंशन का मुद्दा कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने संसद में भी उठाया है. इस पर शुक्रवार 9 अगस्त को केंद्र सरकार ने संसद में अपनी बात रखी है. सरकार की ओर से देश की सदन में कहा गया कि फिलहाल इस बात पर विचार चल रहा है कि शहीद की पत्नी और माता-पिता के बीच पेंशन का बंटवारा कैसे किया जाए. 

'पेंशन बांटने का मिला है प्रस्ताव'
रक्षा राज्यमंत्री संजय सेठ ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में कहा कि शहीद के माता-पिता और पत्नी के बीच पेंशन बांटने का प्रस्ताव मिला है. फिलहाल, इस मुद्दे पर विचार किया जा रहा है. वहीं, इस मुद्दे पर रक्षा मंत्री ने कहा कि हमें पता चला है कि सेना ने भी इस विषय पर रक्षा मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजा है. उन्होंने बताया है कि सैनिकों के माता-पिता ने आर्थिक मदद के लिए कानून में संशोधन की मांग की है. 

विवाहित होने पर पत्नी को मिलती है पेंशन
बता दें कि मौजूदा नियमों के मुताबिक सैनिकों की शहादत के बाद ग्रेच्युटी, प्रॉविडेंट फंड, बीमा और एक्स ग्रेशिया की रकम शहीद जवान के नॉमिनेशन या वसीयत के हिसाब से दी जाती है. हालांकि, शहीद के विवाहित होने की स्थिति में पेंशन की रकम उसकी पत्नी को दी जाती है. वहीं, अविवाहित होने की स्थिति में पेंशन माता-पिता को दिया जाता है. 

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