नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रक्षा बलों के कर्मियों एवं परिवार पेंशनधारकों के लिये ‘वन रैंक, वन पेंशन’ (ओआरओपी) के प्रावधानों में संशोधन के प्रस्ताव को शुक्रवार को मंजूरी दे दी. सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने यह जानकारी दी.
किन पेंशनधारकों को मिलेगा इसका लाभ?
मंत्री अनुराग ठाकुर ने मीडिया को बताया कि इसका लाभ परिवार पेंशनधारकों के साथ युद्ध में शहीद होने वाले जवानों की विधवाओं एवं दिव्यांग पेंशनधारकों को भी मिलेगा. उन्होंने बताया कि इसके कारण सरकारी कोष पर प्रति वर्ष 8450 करोड़ रुपये का भार पड़ेगा.
Cabinet approves the revision of pension of Defence Forces Personnel/family pensioners under One Rank One Pension w.e.f. 01.07.2019#CabinetDecisions pic.twitter.com/i8YacUnd13
— Office of Mr. Anurag Thakur (@Anurag_Office) December 23, 2022
अनुराग ठाकुर ने कहा कि इसे एक जुलाई, 2019 से लागू किया जाएगा. मंत्री ने बताया कि इसके तहत जुलाई 2019 से जून 2022 तक की अवधि का एरियर या बकाया भी दिया जायेगा जिसके मद में 23,638.07 करोड़ रुपये की राशि बनती है.
कैबिनेट ने "वन रैंक वन पेंशन" के तहत रक्षा बलों के कर्मचारियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों के पेंशन में अगले संशोधन को मंजूरी दी। इससे सरकार पर अतिरिक्त भार 8,450 करोड़ रुपए का पड़ेगा।
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मंत्रिमंडल ने रक्षाकर्मियों के लिये ‘वन रैंक, वन पेंशन’ में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी. जिसके बाद अनुराग ठाकुर ने कहा इसका लाभ सभी रक्षा बलों से सेवानिवृत होने वाले और परिवार पेंशनधारकों को मिलेगा.
(इनपुट: भाषा)
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