Atul Subhash: बेंगलुरु के इंजीनियर की पत्नी को पुलिस का नोटिस, कहा- 3 दिन में...

Nikita Singhania News: बेंगलुरू पुलिस ने बेंगलुरू स्थित तकनीकी विशेषज्ञ अतुल सुभाष की पत्नी को नोटिस जारी किया है, जिन्होंने इस सप्ताह की शुरूआत में आत्महत्या कर ली थी. पत्नी ने आरोप लगाया है कि अतुल सुभाष के ससुराल वालों ने उन्हें परेशान किया था.

Written by - Nitin Arora | Last Updated : Dec 13, 2024, 07:35 PM IST
  • बेंगलुरु पुलिस ने आत्महत्या करने वाले इंजीनियर की पत्नी को समन जारी किया
  • जौनपुर में निकिता सिंघानिया के आवास पर नोटिस चिपकाया गया
Atul Subhash: बेंगलुरु के इंजीनियर की पत्नी को पुलिस का नोटिस, कहा- 3 दिन में...

Bangalore Police News: बेंगलुरु पुलिस ने इस सप्ताह की शुरुआत में आत्महत्या करने वाले बेंगलुरु के तकनीकी विशेषज्ञ की पत्नी को नोटिस जारी किया है और उनसे तीन दिनों के भीतर अपना बयान दर्ज कराने को कहा है. निकिता सिंघानिया की मां और उनके भाई को भी अपना बयान दर्ज कराने को कहा गया है. नोटिस निकिता सिंघानिया के उत्तर प्रदेश के जौनपुर स्थित आवास पर चस्पा किया गया.

बेंगलुरू में एक निजी फर्म में काम करने वाले अतुल सुभाष ने सोमवार को अपनी पत्नी और उसके परिवार के सदस्यों पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए आत्महत्या कर ली. उन्होंने 24 पन्नों का एक सुसाइड नोट छोड़ा है, जिसमें वैवाहिक समस्याओं से भावनात्मक संकट और उनकी पत्नी द्वारा उनके खिलाफ दर्ज किए गए कई मामलों का विवरण है.

सुभाष के भाई की शिकायत के बाद निकिता और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया है. एक्सेंचर में काम करने वाली निकिता ने अभी तक आरोपों का जवाब नहीं दिया है.

तकनीकी विशेषज्ञ की पत्नी और उसके परिवार के सदस्यों के पास सोमवार तक बेंगलुरु पुलिस के सामने पेश होने और अपना बयान दर्ज कराने का समय है. अगर वे ऐसा करने में विफल रहते हैं, तो अब तक एकत्र किए गए साक्ष्यों के आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है.

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए अधिकतम 10 साल की सजा निर्धारित करती है. आईपीसी के तहत पुराने कानून में आत्महत्या के लिए उकसाने की सजा 7 साल से कम थी.

बचने के विकल्प
गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी को अग्रिम जमानत के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा. चूंकि घटना कर्नाटक में हुई थी, इसलिए उन्हें राज्य की अदालत में जाना होगा.

इस प्रकार, आरोपी को अपने बयान दर्ज करके पुलिस जांच में सहयोग करने या गिरफ्तारी से बचने के लिए कानूनी उपाय करने के बीच चयन करना होगा. हालांकि, पुलिस पूछताछ के बाद निष्कर्षों के आधार पर गिरफ्तारी वारंट भी जारी कर सकती है.

इस घटना को लेकर देशभर में आक्रोश के बीच, निकिता ने जो 2022 में पुलिस शिकायत की थी, उसमें उन्होंने अपने पति द्वारा दहेज के लिए उत्पीड़न और मारपीट का आरोप लगाया है. शिकायत में निकिता ने आरोप लगाया कि उसकी शादी के बाद, सुभाष और उसके ससुराल वालों ने दहेज के रूप में 10 लाख रुपये और मांगे. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सुभाष उसके साथ मारपीट करता था और पति-पत्नी के रिश्ते को 'जानवरों की तरह' मानने लगा था.

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