New criminal laws from July 1: देश में आपराधिक न्याय प्रणाली को पूरी तरह से बदलने के लिए अधिसूचित किए गए तीन नए कानून - भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम एक जुलाई से लागू होंगे. तीनों कानूनों को पिछले साल 21 दिसंबर को संसद की मंजूरी मिल गई और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 25 दिसंबर को इन कानून को अपनी सहमति दे दी.
केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी तीन अधिसूचनाओं के अनुसार, नए कानूनों के प्रावधान एक जुलाई से लागू होंगे. ये कानून औपनिवेशिक युग के भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और 1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे. तीनों कानूनों का उद्देश्य विभिन्न अपराधों को परिभाषित करके उनके लिए सजा तय करके देश में आपराधिक न्याय प्रणाली को पूरी तरह से बदलना है.
नए कानून की मुख्य बातें
भारतीय न्याय संहिता, 2023 (यह भारतीय दंड संहिता, 1860 का स्थान लेगा)
राजद्रोह को हटा दिया गया है लेकिन अलगाववाद, अलगाववाद, विद्रोह और भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता के खिलाफ कृत्यों को दंडित करने वाला एक और प्रावधान पेश किया गया है.
नाबालिगों से सामूहिक बलात्कार और मॉब लिंचिंग के लिए मौत की सजा.
सामुदायिक सेवाओं को पहली बार दंड के रूप में पेश किया गया है.
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (यह सीआरपीसी, 1973 का स्थान लेगा)
समयबद्ध जांच, सुनवाई और बहस पूरी होने के 30 दिनों के भीतर फैसला.
यौन उत्पीड़न पीड़ितों के बयान की वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य की गई.
अपराध की संपत्ति और आय की कुर्की के लिए एक नया प्रावधान पेश किया गया है.
भारतीय साक्ष्य, 2023 (यह भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 का स्थान लेगा.)
अदालतों में प्रस्तुत और स्वीकार्य साक्ष्य में इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड, ईमेल, सर्वर लॉग, कंप्यूटर, स्मार्टफोन, लैपटॉप, एसएमएस, वेबसाइट, स्थानीय साक्ष्य, मेल, उपकरणों पर संदेश शामिल होंगे.
केस डायरी, एफआईआर, आरोप पत्र और फैसले सहित सभी रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण.
इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड का कानूनी प्रभाव, वैधता और प्रवर्तनीयता कागजी रिकॉर्ड के समान ही होगा.
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