Brij Bhushan Sharan Singh Case: भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृज भूषण सिंह पर यौन उत्पीड़न के आरोप तय कर दिए गए हैं. दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में उनके खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया है. बीजेपी नेता पर महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने का भी आरोप लगाया गया है.
2023 में दो बार पहलवानों को बृज भूषण के खिलाफ सड़क पर उतरना पड़ा था. अब जहां मामले में आरोप तय होने पर कार्रवाई आगे बढ़ेगी. दिल्ली पुलिस ने 15 जून को बृज भूषण शरण के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था. आरोप पत्र भारतीय दंड संहिता (IPS) की धारा 354, 354 (ए), 354 (डी) के तहत दायर किया गया था.
इन गंभीर आरोपों के बीच बृजभूषण को उनकी कैसरगंज सीट से बीजेपी का टिकट नहीं मिला बल्कि उनके बेटे करण भूषण सिंह को मिल गया.
क्या है मामला?
छह पहलवानों की शिकायतों के आधार पर दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में कहा गया है कि बृज भूषण पर 'यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़ और पीछा करने के अपराधों के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है और दंडित किया जा सकता है.' आरोप पत्र में कहा गया है कि मामले के गवाहों ने उल्लेख किया है कि उन्होंने तत्कालीन डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष के 'शारीरिक रूप से गलत हावभाव' को भी देखा था.
पहलवानों के मामले में पहलवानों की शिकायत के आधार पर बृजभूषण के खिलाफ दो एफआईआर दर्ज की गईं. POCSO के तहत भी मामला दर्ज है.
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