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दिव्यांगजनों की शादी पर योगी सरकार दे रही 35 हजार रुपये तक आर्थिक सहायता, जानें कहां और कैसे आवेदन

प्रदेश की योगी सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांग और पिछड़ों तबकों की आर्थिक मदद के लिए कई योजनाओं चला रखी हैं.

दिव्यांग की शादी पर आर्थिक सहायता

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दिव्यांग की शादी पर आर्थिक सहायता

दिव्यांगजन भी शादी कर ग्रहस्थ जीवन शुरू कर सकें  इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार दिव्यांग महिलाओं और पुरुषों से शादी करने पर कपल्स को आर्थिक सहायता देती है. इस योजना के तहत दिव्यांग दंपतियों को आर्थिक मदद देकर प्रोत्साहित किया जाता है.  

पुरुष और महिला के लिए अलग-अलग राशि

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पुरुष और महिला के लिए अलग-अलग राशि

अगर पति दिव्यांग है, तो 15,000 रुपये की मदद दी जाएगी.  वहीं, अगर पत्नी दिव्यांग है, तो उसे 20,000 रुपये की मदद मिलेगी. अगर दोनों दिव्यांग हैं, तो 35,000 रुपये तक अनुदान मिलेगा.   

आयु सीमा का ध्यान रखें

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आयु सीमा का ध्यान रखें

योजना का लाभ पाने के लिए पत्नी की उम्र 18 से 45 वर्ष और पति की उम्र 21 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए. इसके अलावा, दोनों में से कोई आयकर दाता नहीं होना चाहिए.

दिव्यांगता की न्यूनतम सीमा

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दिव्यांगता की न्यूनतम सीमा

आवेदन करने के लिए पति या पत्नी की दिव्यांगता न्यूनतम 40% होनी चाहिए. इस संबंध में मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र होना आवश्यक है.   

आवेदन ऑनलाइन

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आवेदन ऑनलाइन

जो दिव्यांग दंपति इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं सरकार के पोर्टल http://divyangjan.upsdc.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इसके बाद हार्ड कॉपी को संबंधित जिला अधिकारी के कार्यालय में जमा करना होगा.  

दस्तावेज़ की जरूरतें

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दस्तावेज़ की जरूरतें

आवेदन के समय दंपती की संयुक्त फोटो, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, और संयुक्त बैंक खाता नंबर जैसी जानकारी के दस्तावेज  प्रस्तुत करने होंगे. 

 

विवाह का समय सीमा

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विवाह का समय सीमा

केवल पिछले वित्तीय वर्ष या चालू वित्तीय वर्ष में संपन्न हुए विवाह ही इस योजना के लिए मान्य हैं. यानी अगर किसी के दिव्यांगजन के विवाह को एक साल से ज्यादा हो गया है तो वह इस योजना का लाभ लेने का पात्र नहीं होगा. 

सहज केंद्रों से मदद

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सहज केंद्रों से मदद

आवेदन करने में सुविधा के लिए जनसहज केंद्र और लोकवाणी केंद्र उपलब्ध हैं. यहां से आवेदन करवाने के बाद हार्ड कॉपी एक सप्ताह के अंदर जमा करनी होगी.  

 

योजना का उद्देश्य

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योजना का उद्देश्य

यह पहल दिव्यांगजन को सशक्त बनाने और उन्हें सामाजिक स्वीकृति दिलाने के साथ ही उनके जीवन को आसान बनाने के लिए है. ताकि वो भी सरकार से मिली सहायता से अपना ग्रहस्त जीवन बगैर किसी आर्थिक तंगी के शुरू कर सकें. 

Disclaimer

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Disclaimer

लेख में दी गई ये जानकारी सामान्य स्रोतों से इकट्ठा की गई है. इसकी प्रामाणिकता की जिम्मेदारी हमारी नहीं है.एआई के काल्पनिक चित्रण का जी यूपीयूके हूबहू समान होने का दावा या पुष्टि नहीं करता.