SC on Bulldozer News: आज सुप्रीम कोर्ट में बुलडोजर एक्शन के मामले में सुनवाई हुई. 18 सितंबर को हुई सुनवाई में कोर्ट ने 1 अक्टूबर यानी आज तक के लिए बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम सेकुलर देश मे है. जाहिर है कि हमारे दिशानिर्देश पूरे देश के लिए होंगे.
Trending Photos
Bulldozer Action: देशभर में बुलडोजर कार्रवाई पर अंतरिम रोक मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान SG तुषार मेहता ने कहा कि कोर्ट में इस बात का माहौल बनाया जा रहा है कि बुलडोजर कार्रवाई के ज़रिए समुदाय विशेष को टारगेट किया जा रहा है. पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर 1 अक्टूबर तक के लिए रोक लगा दी थी. सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि मैं 3 राज्य यूपी, मध्यप्रदेश और राजस्थान सरकार की ओर से पेश हो रहा हूं, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया है कि बुलडोजर कार्रवाई को लेकर दिशानिर्देश पूरे भारत में तैयार किए जाएंगे, मेरे पास कुछ सुझाव हैं.
सड़क के बीच कोई मस्जिद,दरगाह ,मंदिर,गुरुद्वारा है तो उसे जाना होगा-सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम सेकुलर देश मे है. जाहिर है कि हमारे दिशानिर्देश पूरे देश के लिए होंगे. हरेक धर्म को मानने वाले लोगों पर लागू होंगे. कोर्ट ने कहा कि हम पहले ही साफ कर चुके है कि अगर अतिक्रमण सड़क पर, फुटपाथ पर है, तो उस पर कोई रोक नहीं है. अगर सड़क के बीच कोई मस्जिद, दरगाह मंदिर , गुरुद्वारा है तो उसे वहां से जाना होगा.
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि मेरी चिंता है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस बनाते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि इसका फायदा अवैध निर्माण करने वाले बिल्डर और दूसरे लोग न उठाने लगें.धर्म विशेष के आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई की बात गलत है. इसको लेकर कोई संदेह ही नहीं कि आरोपी ही नही किसी दोषी का घर ढहाना पूरी तरह गलत है लेकिन खास वर्ग के खिलाफ कार्रवाई की गलत पूरी तरह गलत है.
लोगों की सुरक्षा से बड़ा कुछ नहीं-जस्टिस गवई
जस्टिस गवई ने कहा कि अवैध निर्माण पर कानूनी कार्रवाई नहीं रुकेगी. लोगों की सुरक्षा से बड़ा कुछ नहीं. SG ने कहा दिशा निर्देश स्थानीय कानूनों के आड़े आ सकते हैं. जितने मामले अवैध निर्माण गिरने के हैं उसमें से 2 % मामले ही ऐसे हैं जिनको लेकर विवाद होता है.
सुप्रीम कोर्ट ने दिया था ये आदेश
17 सितंबर 2024 को जमीयत की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अवैध निर्मा को छोड़कर अन्य मामलों में बुलडोजर एक्शन (bulldozer action) पर रोक लगाई थी. सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया था कि सड़क, फुटपाथ या रेलवे लाइन पर किए गए अवैध निर्माण पर ये निर्देश लागू नहीं होगा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वह सभी पक्षों को सुनकर बुलडोजर कार्रवाई को लेकर देश भर में लागू होने वाले दिशा निर्देश बनाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश देते हुए कहा था कि एक अक्टूबर तक बिना हमारी अनुमति के देश में कहीं पर भी बुलडोजर एक्शन नहीं होगा.
यह भी पढ़ें - महाकुंभ के प्रचार में करोड़ों रुपये होंगे खर्च, देश के 5 बड़े शहरों में होगा रोड शो