Life Certificate for Pensioners: देश के वरिष्ठ नागरिकों का ख्याल रखना राष्ट्र की जिम्मेदारी होती है. इसलिए उन्हें रिटायर होने के बाद सरकार की ओर से पेंशन दी जाती है. देश में बहुत से ऐसे वरिष्ठ नागरिक हैं जिनका इकलौता साधन उनकी पेंशन है. ऐसे में वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेंशन मिलना बहुत जरूरी होता है.
वेतनभोगियों को हर साल नवंबर में अपना जीवन प्रमाण पत्र बैंकों में जमा करना होता है. जीवन प्रमाण जमा न करने पर पेंशन रुक जाती है.
इस साल 31 मार्च तक, 64.88 करोड़ केंद्र सरकार के पेंशनर्स थे. जिनमें 10.09 लाख सिविलियन पेंशनर्स, 31.92 लाख डिफेंस पेंशनर्स, 15.25 लाख रेलवे पेंशनर्स, 4.56 लाख टेलीकॉम पेंशनर्स और 3.04 लाख डाक पेंशनभोगी शामिल थे.
पीपीओ नंबर पेंशनर्स के बेहद महत्वपूर्ण होता है. देश में हर पेंशनर के लिए एक पीपीओ नंबर होता है.
सबसे पहले EPFO की वेबसाइट पर जाएं. वहां For Employees, फिर पेंशनर्स पोर्टल पर क्लिक करें. पेंशनर्स के पोर्टल पर जाएं और अपना पीपीओ नंबर जानें वाले ऑप्शन का पता लगाएं. अपनी डिटेल दर्ज करके अपना पीपीओ नंबर प्राप्त करें.
वेतनभोगी जीवन प्रमाण पोर्टल के जरिए अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं. इसके लिए जीवन प्रमाण ऐप डाउनलोड करना होगा. इसके अलावा अपने फिंगर प्रिंट जमा करने होंगे.
ऐप डाउनलोड करने के बाद पेंशनर्स को नाम, आधार नंबर, पीपीओ नंबर , बैंक खाता, बैंक का नाम, मोबाइल नंबर , पेंशन का प्रकार, सैंक्शनिंग अथॉरिटी का नाम, डिसवर्सिंग एजेंसी, ईमेल जैसी जरूरी जानकारी भरनी होती है. इस तरह आप अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकेंगे.
पेंशनभोगी डाकिए को घर बुलाकर ऐसा कर सकते हैं. इस सर्विस में पोस्टमैन आपके घर आएगा और आपका लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर देगा. PostInfo App से आप डाकिए को बुला सकते हैं.
पेंशनर्स के लाइफ सर्टिफिकेट पर एक नामित अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर का होना आवश्यक है. इस तरह भी वे अपना सर्टिफिकेट जा करा सकते हैं.
जो वेतनभोगी जीवन प्रमाण पत्र जमा करने बैंक नहीं जा सकते हैं वे घर बैठे ऐसा कर सकते हैं. डोर स्टेप बैंकिंग में बैंक का अधिकारी घर जाकर पेंशनर्स से सत्यापन करवाता है.
अगर आपका लाइफ सर्टिफिकेट खारिज हो गया है तो इसके लिए आपको अपनी पेंशन देने वाली एजेंसी से संपर्क करना होगा. गलत जानकारी के मामले में सर्टिफिकेट रिजेक्ट किया जा सकता है.