Sultanpur News: सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी नेता मेनका गांधी की याचिका पर सुल्तानपुर से सपा सांसद राम भुआल निषाद और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है. मेनका गांधी ने आरोप लगाया है कि रामभुआल निषाद ने लोकसभा चुनाव में नामांकन के वक्त हलफनामे में गलत जानकारी दी थी.
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Sultanpur News: सुप्रीम कोर्ट ने सुल्तानपुर सीट से लोकसभा चुनाव हारने वाली पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी की उस याचिका पर नोटिस जारी किया है जिसमें मेनका गांधी ने सुल्तानपुर सीट से सपा सांसद राम भुआल निषाद के निर्वाचन को चुनौती दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने मेनका गांधी की याचिका पर चुनाव आयोग और निषाद को नोटिस जारी किया है.
क्या है मेनका गांधी का आरोप
मेनका गांधी ने आरोप लगाया है कि राम भुआल निषाद ने नामांकन के वक़्त दाखिल हलफनामे में अपने खिलाफ दर्ज सभी 12 मुकदमों की जानकारी नहीं दी थी. इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनकी याचिका को इलेक्शन पिटीशन दाख़िल करने की 45 दिन की समयसीमा के बाद दाखिल होने के चलते खारिज कर दिया था.
हालांकि SC ने मेनका गांधी की एक और याचिका पर सुनवाई पर इंकार किया. मेनका गांधी ने एक अलग से दाखिल अर्जी में जनप्रतिनिधित्व क़ानून के उस प्रावधान ( सेक्शन 81)को भी चुनौती दी है जिसमे इलेक्शन पिटीशन दाखिल करने की 45 दिन समयसीमा का उल्लेख है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क़ानून बनाना हमारा काम नहीं है. इसमे हम दखल नहीं देंगे. सर्वोच्च अदालत ने कहा कि इस तरह से कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करने लगे तो मुकदमों की बाढ़ आ जाएगी.
सुप्रीम कोर्ट के इस कड़े रूख को देखते हुए मेनका गांधी ने अपनी यह मांग वापस ले ली है.
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