Jaipur News: सेवानिवृत कर्मचारियों को लेकर HC का बड़ा फैसला आया है. हाइकोर्ट ने 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को वार्षिक वेतन वृद्धि देने के आदेश दिए है. चंपालाल व अन्य की याचिकाओं पर बकाया एरियर तीन माह में देने के सरकार को जस्टिस अनूप ढंड ने आदेश दिए है. अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने बताया विभिन्न विभागों में कर्मचारी कार्यरत हैं. वही याचिकाकर्ता 30 जून को सेवानिवृत्त होने पर सरकार ने वार्षिक वेतन वृद्धि देने से इनकार कर दिया था. एक जुलाई को होने वाली वार्षिक वेतन वृद्धि से इनकार कर दिया था.