सीएमएचओ ने किया पीएचसी नितोड़ा का औचक निरीक्षण, स्वास्थ्य बीमा योजना में वंचित परिवारों को रजिस्ट्रेशन के लिए प्रेरित करने का निर्देश
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सीएमएचओ ने किया पीएचसी नितोड़ा का औचक निरीक्षण, स्वास्थ्य बीमा योजना में वंचित परिवारों को रजिस्ट्रेशन के लिए प्रेरित करने का निर्देश

सिरोही जिले में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति का जायजा लेने, चिरंजीवी योजना के क्रियान्वयन की स्थिति जानने के लिए सीएमएचओ डॉ. राजेश कुमार ने चिकित्सा संस्थान का निरीक्षण किया.

सिरोही जिले में सीएमएचओ ने चिकित्सा संस्थान का निरीक्षण किया.

Sirohi: मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में रजिस्ट्रेशन कराने से वंचित रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है. योजना में रजिस्ट्रेशन कराने को लेकर सिरोही जिले में सीएमएचओ ने चिकित्सा संस्थान का निरीक्षण किया.

चिरंजीवी योजना में रजिस्ट्रेशन से वंचित परिवारों को रजिस्ट्रेशन के लिए प्रेरित करने को लेकर निर्देश दिये गए है. सिरोही जिले में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति का जायजा लेने, चिरंजीवी योजना के क्रियान्वयन की स्थिति जानने के लिए सीएमएचओ डॉ. राजेश कुमार ने चिकित्सा संस्थान का निरीक्षण किया.

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. राजेश कुमार ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नितोड़ा ब्लॉक पिण्डवाड़ा का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया. पीएचसी क्षेत्र के चिरंजीवी योजना में रजिस्ट्रेशन से वंचित परिवारों को रजिस्ट्रेशन के लिए प्रेरित करने के लिए निर्देशित किया.

सीएमएचओ डॉ. राजेश कुमार अस्पताल के वार्डों का निरीक्षण कर मरीज से बात की. सीएमएचओ ने निरीक्षण में मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना में दवाओं की उपलब्धता, निःशुल्क जांच योजना में की जा रही जांचों की स्थिति का जायजा लिया. उन्होंने स्टाफ को मरीजों के साथ सुव्यवहार अपनाने की बात कहीं, ताकि मरीजों का विश्वास बढ़े. सीएमएचओ ने संस्थान पर संस्थागत डिलीवरी बढ़ाने के निर्देश दिये. साथ ही कोविड टीकाकरण के घर घर दस्तक अभियान 2.0 की समीक्षा कर टीकाकरण की स्थिति जानी.

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मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में बीमित परिवारो को दुर्घटना से होने वाली मृत्यु अथवा पूर्ण स्थाई अपंगता की स्थिति में आर्थिक सम्बल प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना की शुरुआत की गई है. मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में सभी बीमित परिवार योजना के पात्र लाभार्थी होंगे और बीमित परिवार के सदस्य अथवा सदस्यों की दुर्घटना में मृत्यु होने अथवा दुर्घटना के कारण हाथ, पैर, आंख की स्थाई पूर्ण क्षति होने पर पांच लाख रूपए तक का आर्थिक सम्बल प्रदान किया जाएगा.

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