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Rajasthan New Excise Policy: शराब बेचने का लाइसेंस लेना होगा आसान, नई आबकारी नीति लागू करने की तैयारी में भजनलाल सरकार

Rajasthan New Excise Policy: राजस्थान सरकार ने नई आबकारी नीति की घोषणा की है, जिसके तहत शराब लाइसेंस प्राप्त करना अब आसान हो गया है. यह नीति राज्य में शराब की बिक्री और वितरण को विनियमित करने के लिए बनाई गई है.

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1 अप्रैल 2025 से राजस्थान में नई आबकारी नीति लागू होगी. इस नीति के तहत शराब दुकानों की संख्या में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जो पहले से निर्धारित 7665 पर ही रहेगी. नई नीति से पर्यटन शहरों में काफी बदलाव देखने को मिलेगा, लेकिन इसके विस्तृत विवरण का अभी इंतजार है.

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राजस्थान सरकार ने शराब बिक्री के लिए नई आबकारी नीति जारी की है, जो एक अप्रैल से लागू हो जाएगी. इस नीति के तहत लाइसेंस लेने के लिए न्यूनतम कमरों की संख्या 20 से घटाकर 10 कर दी गई है. इसका मतलब है कि अब 10 कमरों वाली होटल्स को भी लाइसेंस मिल पाएगा. 

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इससे अवैध रूप से शराब बिक्री पर लगाम लगेगी और रेस्टोरेंट संचालकों को भी लाइसेंस लेकर बिक्री करने का अवसर मिलेगा, जिससे सरकार का राजस्व भी बढ़ेगा.

 

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आबकारी नीति में होटल्स के लिए न्यूनतम कमरों की संख्या को 20 से घटाकर 10 कर दिया गया है. इससे छोटी होटल्स को भी लाइसेंस लेने का अवसर मिलेगा और अवैध रूप से शराब की बिक्री पर लगाम लगेगी. 

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उदयपुर के मौका कैफे एंड बार के मैनेजर दीपांश का कहना है कि इस नीति से छोटे होटल्स को काफी फायदा होगा और अवैध शराब बिक्री पर रोक लगेगी.