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1 अप्रैल 2025 से राजस्थान में नई आबकारी नीति लागू होगी. इस नीति के तहत शराब दुकानों की संख्या में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जो पहले से निर्धारित 7665 पर ही रहेगी. नई नीति से पर्यटन शहरों में काफी बदलाव देखने को मिलेगा, लेकिन इसके विस्तृत विवरण का अभी इंतजार है.
राजस्थान सरकार ने शराब बिक्री के लिए नई आबकारी नीति जारी की है, जो एक अप्रैल से लागू हो जाएगी. इस नीति के तहत लाइसेंस लेने के लिए न्यूनतम कमरों की संख्या 20 से घटाकर 10 कर दी गई है. इसका मतलब है कि अब 10 कमरों वाली होटल्स को भी लाइसेंस मिल पाएगा.
उदयपुर के मौका कैफे एंड बार के मैनेजर दीपांश का कहना है कि इस नीति से छोटे होटल्स को काफी फायदा होगा और अवैध शराब बिक्री पर रोक लगेगी.