Rajasthan News: करौली में जन जागरूकता रैली का आयोजन,यातायात नियमों की दी जानकारी
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Rajasthan News: करौली में जन जागरूकता रैली का आयोजन,यातायात नियमों की दी जानकारी

Rajasthan News: करौली में जन जागरूकता रैली का आयोजन किया गया. इस दौरान यातायात नियमों की जानकारी दी गई. साथ ही यातायात नियमों का पालन करने की अपील की गई.

Rajasthan News: करौली में जन जागरूकता रैली का आयोजन,यातायात नियमों की दी जानकारी

Rajasthan News: राजस्थान राज्य भारत स्काउट एवं गाइड जिला मुख्यालय करौली के तत्वाधान में सड़क सुरक्षा पखवाड़े के तहत आमजन को सड़क सुरक्षा नियमों की पालना और जानकारी के उद्देश्य से रैली का आयोजन किया गया.

रैली को पूर्व वन पाल और अभियंता ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया.  स्काउट गाइड और रोवर रेंजर ने शहर के विभिन्न मार्गों से होकर रैली निकाली. साथ ही आमजन से दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनने, चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट लगाने एवं यातायात नियमों का पालन करने की अपील की.

स्काउट गाइड द्वारा यातायात जागरूकता पखवाड़े के तहत कई जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है. इस अवसर पर आयोजित संगोष्ठी में ट्रैफिक इंस्पेक्टर महावीर प्रसाद ने कहा कि स्काउट गाइड अपने परिजनों,मित्रों, पड़ोसियों और गांव वासियों को सड़क सुरक्षा नियमों की जानकारी प्रदान करें. साथ ही स्वयं भी नियमों की पालना करें.
 
सीओ स्काउट अनिल कुमार गुप्ता ने बताया राज्य सरकार की ओर से सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से आमजन को सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूक किया जा रहा है. इसी श्रृंखला में जिला स्काउट गाइड भवन में सड़क सुरक्षा संगोष्ठी का आयोजन किया गया.

यातायात निरीक्षक महावीर प्रसाद ने स्काउट गाइड, रोवर रेंजर को सड़क सुरक्षा नियमों की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का प्रयोग अवश्य करें. हेलमेट के प्रयोग नहीं करने पर स्वयं की जान को खतरा तो है ही साथ ही ई-चालान के माध्यम से जुर्माना भी किया जाएगा.

उन्होंने कहा कि चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग अवश्य करें. उन्होंने कहा कि हेलमेट एवं सीट बेल्ट दुर्घटनाओं में होने वाली जन हानि से बचाते हैं. यातायात निरीक्षक ने कहा कि वाहन चलाते समय नशा नहीं करें. वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात करने से भी दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है. वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात करना भी जुर्माने की श्रेणी में आता है.

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