महिला प्रताड़ना के एक मामले में हाईकोर्ट ने अजमेर न्यायालय में सुनवाई करने का दिया आदेश
Advertisement
trendingNow1/india/rajasthan/rajasthan1430173

महिला प्रताड़ना के एक मामले में हाईकोर्ट ने अजमेर न्यायालय में सुनवाई करने का दिया आदेश

राजस्थान हाईकोर्ट मुख्य पीठ जोधपुर ने एक मामले में सुनवाई करते हुए महिला की ओर से दायर ट्रांसफर पीटीशन को मंजूर करते हुए पति की ओर से जोधपुर में दायर मुकदमे को अजमेर पारिवारिक न्यायालय में ट्रांसफर करने का आदेश दिया है.

महिला प्रताड़ना के एक मामले में हाईकोर्ट ने अजमेर न्यायालय में सुनवाई करने का दिया आदेश

जोधपुर: राजस्थान हाईकोर्ट मुख्य पीठ जोधपुर ने एक मामले में सुनवाई करते हुए महिला की ओर से दायर ट्रांसफर पीटीशन को मंजूर करते हुए पति की ओर से जोधपुर में दायर मुकदमे को अजमेर पारिवारिक न्यायालय में ट्रांसफर करने का आदेश दिया है. जस्टिस मदन गोपाल व्यास की अदालत ने याचिकाकर्ता पत्नि ममता बुलीवाल की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई की. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता गोपाल सांधू ने बताया कि याचिकाकर्ता का विवाह प्रतिवादी रोहित कुमार के साथ 28 नवम्बर 2019 को अजमेर में हुआ.

शादी के बाद से प्रताडना शुरू होने की वजह से याचिकाकर्ता ने अजमेर में घरेलू हिंसा के तहत मुकदमा दर्ज कराया था. वही प्रतिवादी ने याचिकाकर्ता को परेशान करने के लए धारा 13 के तहत जोधपुर के पारिवारिक न्यायालय संख्या 1 में आवेदन किया . याचिकाकर्ता अकेली महिला है और अजमेर से जोधपुर 206 किलोमीटर दूर होने की वजह से आने जाने में परेशानी होती है. इसीलिए पारिवारिक न्यायालय जोधपुर में चल रहे मामले को अजमेर पारिवारिक न्यायालय में ट्रांसफर किया जाए.

प्रतिवादी के अधिवक्ता ने इसका विरोध किया और कहा कि जोधपुर न्यायालय का क्षेत्राधिकार मुख्यपीठ में है जबकि अजमेर न्यायालय का क्षेत्राधिकार जयपुर पीठ में है. कोर्ट ने मामले पर सुनवाई के बाद याचिकाकर्ता को राहत देते हुए जोधपुर पारिवारिक न्यायालय संख्या 1 में चल रहे मामले को अजमेर पारिवारिक न्यायालय में ट्रांसफर करने का आदेश देते हुए रिकार्ड वहा भेजने के निर्देश दिए है . साथ ही दोनों पक्षों को 02 दिसम्बर 2022 को अजमेर पारिवारिक न्यायालय के समक्ष पेश होने के निर्देश दिए हैं.

Reporter- Bhawani Bhati

Trending news