Jaipur News: राज्य में बच्चों को कानूनी सहायता देने के लिए जागरुक किया जाएगा. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण योजना के तहत बच्चों को मित्रवत विधिक सेवाएं देने के लिए दो दिवसीय ओरिएंटेशन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया.
कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) का गठन किया गया है. इसका मकसद, समाज के कमज़ोर वर्गों को मुफ़्त कानूनी सेवाएं मुहैया कराना और विवादों को सुलझाने के लिए लोक अदालतों का आयोजन करना है. इसके तहत. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से बच्चों के कल्याण के लिए कार्यरत विभिन्न विभागों एवं संस्थाओं के साथ समन्वय कर प्रशिक्षण प्रदान किया गया. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव ने योजना की जानकारी देते हुए उनकी ओर से किए जाने वाले कार्यों की मूलभूत जानकारी दी.
बच्चों के क्षेत्र में कार्यरत संस्थाओं को विधिक सेवा प्राधिकरण से जुड़कर बालकों को कानूनी सहायता उपलब्ध करानी होगी. ऐसे बालक जिन्हें विशेष देखरेख एवं सार-संभाल की आवश्यकता है, साथ ही ऐसे बालक जिन्हें विधिक सहायता का कोई ज्ञान नहीं है उनकी मनोस्थिति को समझकर उनके कल्याण के लिए विधिक रूप से विभिन्न कार्यक्रम एवं अन्य गतिविधियां आयोजित की जाती है. उन्होंने बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के बने हुए विभिन्न कानूनों तथा उनके कियान्वयन से संबंधित प्रकिया की जानकारी दी गई.
बाल कल्याण समिति अध्यक्ष शीला सैनी ने बाल श्रम, बाल विवाह, बाल तस्करी एवं विधि से संर्षरत बच्चों के कल्याण में बाल कल्याण समिति की भूमिका तथा कार्यप्रणाली तथा बच्चों के संदर्भ में कानूनी एवं नीतिगत ढांचे के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई.
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