9 साल के लड़के के साथ की अश्लील हरकतें करने वाले दोषी को 20 साल की सजा सुनाई गई है, साथ ही 60 हजार रुपये के अर्थ दंड से दण्डित किया गया है.
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Dholpur: धौलपुर जिले के विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट ने दिहौली थाना इलाके में वर्ष 2021 में दर्ज हुए 9 वर्षीय बालक के साथ अश्लील हरकत करने वाले दुष्कर्मी को दोषी करार देते हुए उसे बीस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई हैं.साथ ही मुल्जिम को 60 हजार रूपये के अर्थ दंड से दण्डित किया हैं.
विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट के लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि मामला धौलपुर जिले के दिहौली थाना इलाके का हैं.जहां एक परिवादी ने 6 अगस्त 2021 को पुलिस थाना दिहौली पर मामला दर्ज कराया था,जिसमे उसने बताया कि उसके 9 वर्षीय नाबालिग पुत्र को मुल्जिम रामदास पुत्र रामजीलाल अपनी दुकान में ले गया और उसके साथ जबरन गलत काम किया. पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसन्धान शुरू किया.
लोक अभियोजक मिश्रा ने बताया कि पीड़ित बालक के बयानों के आधार पर अप्राकृतिक मैथुन का मामला पाया गया.पुलिस ने मुल्जिम रामदास को गिरफ्तार कर पॉक्सो न्यायालय में पेश किया गया.मुल्जिम रामदास न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा हैं.लोक अभियोजक मिश्रा ने बताया कि मामले में अभियोजन पक्ष की और से 14 गवाह पेश किये गए.लोक अभियोजक मिश्रा ने बताया कि प्रकरण में न्यायाधीश जमीर हुसेन ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आज मंगलवार को मुल्जिम रामदास पुत्र रामजीलाल को आईपीसी की धारा 342,377 और 6 पॉक्सो एक्ट में बीस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई हैं,साथ ही मुल्जिम को 60 हजार रूपये के अर्थ दंड से दण्डित किया हैं.
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