MP OBC Reservation: मध्य प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग के होल्ड 13% अभ्यार्थियों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है. MP हाई कोर्ट ने 27% आरक्षण को लेकर दायर याचिका को खारिज कर दिया है.
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Madhya Pradesh: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कर्मचारी चयन मंडल आयोग द्वारा आयोजित संयुक्त परीक्षा के मामले में 27% आरक्षण को लेकर दायर याचिका खारिज कर दी है. इसके बाद प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग के शेष 13% अभ्यर्थियों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है. यानी अब जल्द ही होल्ड पर 13% अभ्यर्थियों की नियुक्ति हो सकेगी.
OBC के 13% अभ्यार्थियों की नियुक्ति का रास्ता साफ
मध्य प्रदेश में OBC के 13% अभ्यार्थियों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है. मामला कर्मचारी चयन मंडल आयोग द्वारा साल 2022 में आयोजित संयुक्त परीक्षा का है. कर्मचारी चयन मंडल द्वारा समूह-3, उपयंत्री, चित्रकार, समयपाल एवं समकक्ष पदों की सीधी एवं बैकलॉग भर्ती के लिए संयुक्त परीक्षा 2022 आयोजित की गई थी. कर्मचारी चयन मंडल द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यार्थियों को 27 प्रतिशत आरक्षण का लाभ देते हुए इस परीक्षा का रिजल्ट घोषित किया गया था.
कोर्ट में लगाई गई थी याचिका
रिजल्ट में OBC को 27 प्रतिशत आरक्षण देने को लेकर उच्च न्यायालय में रिट याचिका क्रमांक 6036/ 2023 दायर की गई थी. इसके बाद न्यायालीन प्रकरण को ध्यान में रखते हुए कर्मचारी चयन मंडल आयोग द्वारा 87 प्रतिशत रिक्त पदों के लिए नियुक्ति आदेश जारी किए गए. इसमें अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 14% आरक्षण के आधार पर अभ्यार्थियों के नियुक्ति आदेश जारी किए गए. वहीं, 13% अभ्यर्थियों को नियुक्ति पर रोक लगा दी गई थी.
कोर्ट ने खारिज की याचिका
इस रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए जबलपुर हाई कोर्ट ने याचिका क्रमांक 6036/ 2023 को DISMISS यानि खारिज कर दिया है. उच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय के बाद अब अन्य पिछड़ा वर्ग के शेष 13% अभ्यार्थियों की नियुक्ति रास्ता साफ हो गया है.
इनपुट- भोपाल से आकाश द्विवेदी की रिपोर्ट, ZEE मीडिया
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