1 अक्टूबर से लागू होंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़े नए नियम, इन बदलावों को लेकर रहें अलर्ट
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1 अक्टूबर से लागू होंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़े नए नियम, इन बदलावों को लेकर रहें अलर्ट

रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री (MoRTH) एक अक्‍टूबर से नए न‍ियम लागू करने जा रही है. इन न‍ियमों की जरूरत इसल‍िए महसूस हुई क्‍योंक‍ि मौजूदा बैटरी सेफ्टी स्टैंडर्ड में कुछ अपडेट करने के बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल के ल‍िए तैयार क‍िए गए हैं. 

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नई द‍िल्‍ली: बैटरी वाले वाहनों में आग लगने की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए भारत सरकार ने नए न‍ियम बनाए हैं जो एक अक्‍टूबर 2022 से लागू होंगे. ये न‍ियम केंद्रीय मंत्री न‍ित‍िन गडकरी के मंत्रालय रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री (MoRTH) ने तैयार क‍िए हैं. ये नियम मौजूदा बैटरी सेफ्टी स्टैंडर्ड में कुछ अपडेट के साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए तैयार किए गए हैं. 

आग की घटनाओं को रोकने के ल‍िए बनी स्‍पेशल कम‍िटी 
दरअसल, बैटरी वाले वाहनों में आग लगने की बढ़ती घटनाओं की वजह से सरकार ने एक स्‍पेशल कम‍िटी बनाई थी. इस कम‍िटी की र‍िपोर्ट के आधार पर MoRTH ने इलेक्ट्रिक टू-व्‍हीलर्स  और 4-व्हीलर्स के लिए AIS 156 सेफ्टी स्टैंडर्ड में अपडेट जारी किया है. इलेक्‍ट‍्रि‍क व्‍हीकल में आग लगने वाले मामलों की जांच करने वाली कम‍िटी ने 29 अगस्‍त को र‍िपोर्ट सौंपी. इस र‍िपोर्ट को पढ़ने के बाद सेफ्टी के नए न‍ियम जारी क‍िए गए.  

नए न‍ियमों का नोट‍िफ‍िकेशन जारी 
नए नियमों में बैटरी सेल, ऑन-बोर्ड चार्जर, बैटरी पैक के डिजाइन और इंटरनल सेल शॉर्ट सर्किट से आग लगने के कारण थर्मल ट्रांसफर से संबंधित एक्स्ट्रा सेफ्टी शामिल की गई है. नए नियमों का नोटिफिकेशन ईवी मैन्युफैक्चर्स के लिए जारी कर दिया गया है. 

नए न‍ियमों में ये हैं बदलाव 
नए न‍ियमों में ड्राइवर्स के ल‍िए वॉर्निंग सिस्टम, सेफ्टी फ्यूज,  बैटरी सेल्स के बीच दूरी, चार्जर के लिए ऑटो कट-ऑफ फीचर,  4 एडिशनल सेंसर्स, एडिशनल BMS फीचर को अपडेट क‍िया है. 

कई वाहनों में लग चुकी थी आग 
बता दें क‍ि इस साल अप्रैल में ओला इलेक्ट्रिक, ओकिनावा ऑटोटेक और प्योर जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनियों के वाहनों में आग लगने के कई मामले सामने आए थे. इन घटनाओं को देखते हुए सरकार ने एक समिति बनाई थी. इस एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट में की गयी सिफारिशों के आधार पर मंत्रालय ने 29 अगस्त 2022 को एआईएस (वाहन उद्योग मानक) 156 में संशोधन जारी कर द‍िए हैं. 

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