CM Vishnudeo Sai Cabinet Meeting Decisions: छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है. इसमें कई फैसले लिए गए हैं. जानिए इस बैठक में सरकार ने क्या-क्या फैसले लिए हैं.
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Sai Cabinet Meeting Decisions: नवा रायपुर में आज विष्णुदेव साय कैबिनेट की बैठक हुई. मंत्रालय में साय कैबिनेट के बाद उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने इसे लेकर मीडिया को जानकारी दी. में बताया गया कि महतारी वंदन योजना जैसे कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है. कैबिनेट में मोदी की गारंटी पत्र को पूरा करने के संबंध में बात की गई है. बता दें इससे पहले सीएम साय ने धान खरीदी की तारीख बढ़ाने को लेकर निर्देश दिए थे.
इन मामलों पर हुआ फैसला
- तेंदूपत्ता संग्राहकों के हित में बड़ा फैसला लिया गया है. संग्रहण पारिश्रमिक अब 5500 रुपये प्रति बोरा दिया जाएगा. पहले 4 हजार रुपये था. मतलब संग्रहण दर अब 4 हजार रुपये प्रति बोरा से बढ़कर 5500 रुपये प्रति बोरा हो गया है.
- मंत्रिपरिषद ने तेंदूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा हेतु नवीन योजना संचालित किए जाने का निर्णय लिया है. इस नवीन योजना के संचालन के लिए शासन द्वारा 75 प्रतिशत एवं छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा 25 प्रतिशत धनराशि वित्तीय अनुदान के रूप में प्रदान की जाएगी.
- महतारी वंदन योजना को कैबिनेट की हरी झंडी दिखा दी गई है. महतारी वंदन योजना के तहत 21 साल से अधिक की विवाहित महिलाओं के खाते में प्रति साल 12 हजार रुपये दिए जाएंगे. विधवा और परित्यक्ता महिलाओं को भी योजना का फायदा मिलेगा.
- इस योजना का लाभ छत्तीसगढ़ निवासी विवाहित महिला, जिनकी आयु 1 जनवरी 2024 को 21 वर्ष से अधिक हो, को मिलेगा. विवाहित महिला के अलावा विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिलाओं को भी योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र किया गया है.
- छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2012 में पूर्ववर्ती सरकार द्वारा अगस्त 2023 में जारी अधिसूचना में किए गए. संशोधन को निरस्त कर पूर्ववत् किए जाने का निर्णय लिया गया. अगस्त 2023 में उक्त नियम में यह संशोधन किया गया था कि विभागीय जांच उपरांत, शास्ति प्रभावशील होने अथवा अपराधिक प्रकरण में न्यायालय द्वारा दंडित होने पर संविदा नियुक्ति के लिए अपात्र होंगे.
- संशोधन से ऐसे सेवानिवृत्त शासकीय सेवक जिनके विरूद्ध विभागीय जांच या अभियोजन के प्रकरण विचाराधीन अथवा प्रचलित है उन्हें भी संविदा नियुक्ति की पात्रता बन रही थी। जिसे मंत्रिपरिषद ने उचित नही मानते हुए इसे निरस्त कर संविदा नियम 2012 के प्रावधान को यथावत करने का निर्णय लिया है.
- मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में भारत (बीएच) सीरीज के वाहन पंजीयन लागू कराए जाने का निर्णय लिया गया। भारत सरकार द्वारा लागू बीएच सीरीज के तहत दो पहिया और चार पहिया वाहनों के लिए एक बार में दो वर्ष का टेक्स जमा कराना होगा.
- छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक-2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया.