सिंगल यूज प्लास्टिक की 19 वस्तुओं के बाद, दिल्ली में ये 6 चीजें भी होंगी बैन
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सिंगल यूज प्लास्टिक की 19 वस्तुओं के बाद, दिल्ली में ये 6 चीजें भी होंगी बैन

 सिंगल यूज प्लास्टिक की 19 वस्तुओं पर रोक के बाद राजधानी में जल्द ही एसयूपी की 6 और वस्तुओं पर भी रोक लगाई जा सकती है. निगम के द्वारा इसकी लिस्ट तैयार कर ली गई है. 

सिंगल यूज प्लास्टिक की 19 वस्तुओं के बाद, दिल्ली में ये 6 चीजें भी होंगी बैन

नई दिल्ली: देशभर में 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक की 19 वस्तुओं के उत्पादन और बिक्री पर रोक लगा दी गई है. राजधानी में प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए अब जल्द ही एसयूपी की 6 और वस्तुओं पर भी रोक लगाई जा सकती है, जिनसे कचरे में इजाफा होता है. निगम के द्वारा इनकी लिस्ट तैयार कर ली गई है. दिल्ली में हर दिन लगभग 600 टन से ज्यादा प्लास्टिक कचरा निकलता है, जिसमें एक बड़ा हिस्सा सिंगल यूज प्लास्टिक का है. 

इन 6 वस्तुओं पर लगेगी रोक
पानी की 250 मिलीमीटर से कम वाली छोटी बोतलें, पानी के पाउच, प्लास्टिक के बैनर-पोस्टर, खाद्य पदार्थों पर की जाने वाली पैकेजिंग, केचप और सॉस के छोटे सैशे, कई परतों वाले एकल उपयोग प्लास्टिक और थर्माकोल से बनी हुई कटलरी आइटम के उपयोग पर जल्द ही दिल्ली में रोक लगने वाली है. 

1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक की इन 19 वस्तुओं पर लगी रोक
ईयरबड्स, गुब्बारे की प्लास्टिक डंडी, प्लास्टिक के झंडे, प्लास्टिक की प्लेट, कप, ग्लास, कांटे, चम्मच, कैंडी की प्लास्टिक डंडी, आइसक्रीम की प्लास्टिक डंडी, थर्मोकॉल के सजावटी सामान, स्ट्रॉ, ट्रे, मिठाई के डिब्बे पैक करने वाली पन्नी, इनविटेशन कार्ड पर लगाई जाने वाली पन्नी, सिगरेट पैकिंग में इस्तेमाल होने वाली पन्नी, 100 माइक्रोन से पतले पीवीसी व प्लास्टिक के बैनर शामिल हैं. 

भारत में सिंगल यूज प्लास्टिक की स्थिति
भारत में हर साल लगभग 2.4 लाख टन प्लास्टिक का उत्पादन होता है, जिसकी प्रति व्यक्ति खपत 18 ग्राम है. देशभर में 60 हजार करोड़ रुपये का प्लास्टिक उद्योग संचालित है, जिससे 10 लाख लोगों का घर चलता है. 

प्रतिबंध के बाद उपयोग करते पाए जाने पर लगेगा जुर्माना
आम लोगों को सिंगल यूज प्लास्टिक की प्रतिबंधित वस्तुओं के उपयोग पर 500 से 2000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ेगा, तो वहीं औद्योगिक क्षेत्र में इसका उपयोग करने पर 20 हजार से 1 लाख रुपये तक का जुर्माना देना पड़ेगा. साथ ही 5 साल तक की सजा भी हो सकती हैं.  

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