Haryana Yojana : हरियाणा सरकार की यह ब्याज मुक्त लोन योजना श्रमिकों के लिए घर का सपना साकार करने का एक बड़ा अवसर है. अगर आप एक पंजीकृत श्रमिक हैं और अपना खुद का घर बनाने की योजना बना रहे हैं, तो तुरंत इस योजना का लाभ उठाएं.
हरियाणा सरकार की यह योजना राज्य के पंजीकृत श्रमिकों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने और उनके लिए मकान निर्माण को आसान बनाने के लिए शुरू की गई है. यह योजना पंजीकृत श्रमिकों के लिए है, जिनका कम से कम 5 वर्षों से श्रम विभाग में नियमित पंजीकरण होना चाहिए. श्रमिक की अधिकतम आयु 52 वर्ष होनी चाहिए. यह लाभ जीवन में केवल एक बार दिया जाएगा.
सरकार श्रमिकों को 2 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त लोन प्रदान करेगी. इस लोन की अवधि 8 साल होगी, जिसमें श्रमिक को किस्तों में भुगतान करना होगा. इस योजना के तहत श्रमिक मकान का निर्माण या मरम्मत कर सकते हैं. मकान खरीदने के लिए भी इस लोन का उपयोग किया जा सकता है.
इच्छुक श्रमिक ई-सेवा केंद्र या श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं. आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, श्रमिक पंजीकरण प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, बैंक खाते की जानकारी आदि जमा करनी होगी. इस योजना के तहत किराए पर रहने वाले श्रमिक भी लाभ उठा सकते हैं, बशर्ते वे हरियाणा के स्थायी निवासी हों.
श्रमिकों को लोन की राशि 8 साल की अवधि में किस्तों में चुकानी होगी. समय पर भुगतान करने वालों को सरकार की तरफ से विशेष छूट भी दी जा सकती है. यदि श्रमिक की मृत्यु हो जाती है, तो यह लोन स्वतः समाप्त हो जाएगा, लेकिन परिवार के अन्य सदस्य इसका लाभ नहीं उठा सकते.
यह योजना हरियाणा में गरीब और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक बड़ा अवसर लेकर आई है. इससे श्रमिकों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और वे अपने सपनों का घर बना सकेंगे. पात्रता: पंजीकृत श्रमिक, न्यूनतम 5 साल की सदस्यता लोन राशि: 2 लाख रुपये तक ब्याज दर: 0% (ब्याज मुक्त लोन) अवधि: 8 साल में भुगतान कैसे मिलेगा: श्रम विभाग के पोर्टल पर आवेदन