Faridabad Pollution: दिल्ली के बाद फरीदाबाद में भी लागू हुई Grap 4 के शर्तें, इन कामों पर लगा प्रतिबंध
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Faridabad Pollution: दिल्ली के बाद फरीदाबाद में भी लागू हुई Grap 4 के शर्तें, इन कामों पर लगा प्रतिबंध

Faridabad GRAP-4 Restrictions Imposed: बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रण में लाने के लिए जिले में भी ग्रेप का चौथा चरण लागू हो गया है तो निर्माण समेत प्रदूषण फैलाने वाले कार्यों को बंद करने की आदेश दिए गए हैं.

Faridabad Pollution: दिल्ली के बाद फरीदाबाद में भी लागू हुई Grap 4 के शर्तें, इन कामों पर लगा प्रतिबंध

Faridabad GRAP-4 News: फरीदाबाद शहर प्रदूषण के मामले में दिल्ली के बाद कल दूसरे स्थान पर रहा. रविवार यानी छुट्टी का दिन होने के बाद भी एक्यूआई 450 से ज्यादा दर्ज किया गया. जिसके कारण औद्योगिक नगरी फरीदाबाद के लोगों को प्रदूषण की समस्या का सामना करना पड़ा रहा है. सांस लेना भी लोगों के लिए दूशवार हो गया है. 

पूरे दिनभर राष्ट्रीय राजमार्ग समेत पूरे शहर में विभिन्न हिस्सों में धुएं की चादर नजर आ रही थी. प्रदूषण कम होने का नाम ही नहीं ले रहा तो ऐसे में फरीदाबाद में भी ग्रेप 4 को लागू कर दिया है. बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रण में लाने के लिए जिले में भी ग्रेप का चौथा चरण लागू हो गया है तो निर्माण समेत प्रदूषण फैलाने वाले कार्यों को बंद करने की आदेश दिए गए हैं. बावजूद इसके शहर में निर्माण कार्यों का काम बेधड़क होता हुआ नजर आ रहा है.

जिला उपयुक्त विक्रम सिंह ने लोगों से अपील की है कि प्रदूषण को नियंत्रण में लाने में सहयोग करें और Grap 4 की शर्तों का पालन करें. Grap 4 के नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं.

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दिल्ली समेत हरियाणा में वायु प्रदूषण में किसी तरह का सुधार नहीं नजर आ रहा है. हरियाणा के फतेहाबाद में औसत AQI 437 दर्ज किया गया, अधिकतम 500 के पार पहुंच चुका है. यहां भी गैस चेंबर जैसे हालात बने हुए है, चारो ओर धुंए की चादर फैली हुई है. आंखों में तेज जलन और आंखों से पानी, एलर्जी, सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. सड़क पर विजिबिलिटी भी कम होने से वाहन चालक भी परेशान हो रही है. इसी के साथ ही धान की कटाई अपने चरम पर होने के कारण आने वाले दिनों में किसी तरह की राहत नहीं नजर आ रही है. 

GRAP-IV के तहत लगाए गए प्रतिबंध-
1.  ट्रक यातायात का प्रवेश पर रोक (आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले या आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले ट्रकों और सभी एलएनजी/सीएनजी/इलेक्ट्रिक ट्रकों को छोड़कर).

2. आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले/आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वालों को छोड़कर, ईवी/सीएनजी/बीएस-VI डीजल के अलावा दिल्ली के बाहर पंजीकृत एलसीवीएस को दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति नहीं.

3. आवश्यक वस्तुओं को ले जाने/आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले वाहनों को छोड़कर, दिल्ली में पंजीकृत डीजल संचालित मध्यम माल वाहन (एमजीवीएस) और भारी माल वाहन (एचजीवीएस) के संचालन पर प्रतिबंध.

4. राजमार्ग, सड़क, फ्लाईओवर, ओवर-ब्रिज, पावर ट्रांसमिशन, पाइपलाइन आदि जैसी रैखिक सार्वजनिक परियोजनाओं में भी सी एंड डी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाएं.

5. एनसीआर राज्य सरकारें और GNCTD कक्षा VI - IX, कक्षा XI के लिए भी भौतिक कक्षाएं बंद करने और ऑनलाइन मोड में पाठ आयोजित करने पर निर्णय ले सकता है.

6. एनसीआर राज्य सरकारें/जीएनसीटीडी सार्वजनिक, नगरपालिका और निजी कार्यालयों को 50% क्षमता पर काम करने और बाकी को घर से काम करने की अनुमति देने पर निर्णय लेंगी.

7. केंद्र सरकार कार्यालयों में कर्मचारियों के लिए घर से काम करने की अनुमति पर केंद्र सरकार उचित निर्णय ले सकती है.

8. राज्य सरकारें कॉलेजों/शैक्षिक संस्थानों को बंद करने और गैर-आपातकालीन वाणिज्यिक गतिविधियों को बंद करने, पंजीकरण संख्या के आधार पर सम-विषम आधार पर वाहनों को चलाने की अनुमति देने आदि जैसे अतिरिक्त आपातकालीन उपायों पर विचार कर सकती हैं.

Input: Amit Chaudhary