Delhi Election: दिल्ली में थाने नहीं जानते कितने हैं लाइसेंसी हथियार, पुलिस के आंकड़ों में इतने का अंतर
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Delhi Election: दिल्ली में थाने नहीं जानते कितने हैं लाइसेंसी हथियार, पुलिस के आंकड़ों में इतने का अंतर

Delhi Elections 2025: दिल्ली में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है. वहीं लाइसेंसी हथियारों का भी अब थाने में सत्यापन करना है, लेकिन दिल्ली पुलिस को अभी यही नहीं पता कि सभी थानों में   लाइसेंसी हथियार की संख्या कितनी है 

Delhi Election: दिल्ली में थाने नहीं जानते कितने हैं लाइसेंसी हथियार, पुलिस के आंकड़ों में इतने का अंतर

Delhi News: राजधानी दिल्ली में चुनाव की घोषणा के बाद से ही पुलिस चौकना हो गई है. चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से ही लाइसेंसी हथियारों को थान में जमा करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि दिल्ली पुलिस की अलग-अलग थाने की पुलिस को लाइसेंसी हथियार की संख्या कितनी है इसकी जानकारी नहीं है.  इस बात का खुलासा तब हुआ जब लाइसेंसिग विभाग और पुलिस थाने के आकड़े मेल नहीं खा रहे थे. बता दें कि पुलिस की चुनावी सेल ने सभी जिलों की पुलिस को पत्र भेजकर आकड़ों को सही करने के लिए कहा है. दिल्ली पुलिस ने चुनाव सेल ने अलग-अलग जिलों से लाइसेंसी हथियार के सारे आकड़े मांगे थे. इसके अलावा लाइसेंसिग विभाग से भी आकड़ों की जानकारी मांगी गई थी, क्योंकि इसके द्वारा ही लाइसेंस. 

हथियारों का करें सत्यापन 
दिल्ली में लाइसेंस प्राप्त हथियारों के आंकड़ों में discrepancies सामने आई हैं. लाइसेंसिंग विभाग के मुताबिक, दिल्ली में कुल 51,749 लाइसेंसी हथियार हैं, जबकि पुलिस की रिपोर्ट में यह संख्या 47,986 बताई गई है. यह अंतर 3,700 से अधिक हथियारों का है, जिससे यह साफ होता है कि कुछ जिलों की पुलिस ने गलत आंकड़े दिए हैं. विशेष रूप से नई दिल्ली जिले में पुलिस को लगभग 2,600 हथियारों की जानकारी नहीं है. चुनावी सेल ने सभी जिला DCP को निर्देश दिए हैं कि वे अपने क्षेत्र में हथियारों की संख्या का सत्यापन करें.


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इतने लाइसेंसि हथियार जारी 
सत्यापन के दौरान, 3 जिलों में हथियारों की संख्या अधिक पाई गई. रोहिणी जिले में 1852 लाइसेंस जारी थे, लेकिन पुलिस ने 1918 हथियारों की सूचना दी है. इसी तरह पूर्वी जिले में 2427 की जगह 2500 और शाहदरा जिले में 3531 की जगह 3631 लाइसेंसी हथियार होने का दावा किया गया. पुलिस ने इन आंकड़ों को सही करने के लिए लाइसेंसिंग विभाग से प्राप्त सूची के आधार पर सत्यापन करने का निर्देश दिया है.