Delhi: दिल्ली की एक अदालत ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी किया है, जिसमें तीन दिनों के भीतर जवाब देने को कहा गया है. अगली सुनवाई 26 नवंबर को तय की गई है.
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Arvind Kejriwal: राजधानी दिल्ली की एक अदालत ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी किया है. अदालत ने ईडी को निर्देश दिया है कि वह तीन दिन के भीतर अपना जवाब दाखिल करे. यह निर्णय शनिवार को स्पेशल जज कावेरी बावेजा द्वारा पारित किया गया.
याचिका का विवरण
आम आदमी पार्टी (आप) के नेता केजरीवाल ने अपनी याचिका में कहा है कि उन्हें कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुकदमा चलाने के लिए आवश्यक मंजूरी की कॉपी नहीं दी गई है. उन्होंने यह भी बताया कि हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा था कि चार्जशीट दाखिल करने के लिए संबंधित प्राधिकारियों से मंजूरी ले ली गई थी.
अगली सुनवाई की तारीख
जज कावेरी बावेजा ने ईडी को नोटिस जारी करते हुए 26 नवंबर को होने वाली अगली सुनवाई तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. यह मामला सीबीआई द्वारा दर्ज एक मामले से उपजा है, जिसमें दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना द्वारा आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं की जांच की गई थी.
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शराब नीति का इतिहास
दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर, 2021 को नई आबकारी नीति लागू की थी, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते इसे सितंबर 2022 में रद्द कर दिया गया. सुप्रीम कोर्ट ने 13 सितंबर को केजरीवाल को जमानत दी थी, जिसमें कहा गया था कि लंबे समय तक जेल में रखना स्वतंत्रता से वंचित करने के समान है.
गिरफ्तारी का मामला
ईडी ने शराब नीति घोटाले के मामले में 21 मार्च 2023 को केजरीवाल को गिरफ्तार किया था. यह घटनाक्रम दिल्ली की राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ है, जो आगे की सुनवाई के दौरान और भी जटिल हो सकता है.