Delhi News: HC के फैसले के खिलाफ SC जाएंगे केजरीवाल, सौरभ भारद्वाज बोले- गवाहों को बयान बदलने के लिए मजबूर और पीटा गया
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Delhi News: HC के फैसले के खिलाफ SC जाएंगे केजरीवाल, सौरभ भारद्वाज बोले- गवाहों को बयान बदलने के लिए मजबूर और पीटा गया

Delhi Excise Policy Scam: सौरभ भारद्वाज ने कहा, गवाहों को अपना बयान बदलने के लिए लगातार मजबूर किया गया और पीटा गया. कोर्ट ने मामले को निराधार और झूठ पर आधारित बताते हुए जोरदार तरीके से खारिज कर दिया.

Delhi News: HC के फैसले के खिलाफ SC जाएंगे केजरीवाल, सौरभ भारद्वाज बोले- गवाहों को बयान बदलने के लिए मजबूर और पीटा गया

Delhi News: आम आदमी पार्टी दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से सहमत नहीं है. HC के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट केजरीवाल जाएंगे. केजरीवाल कल ही सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं. दिल्ली हाईकोर्ट ने आज सीएम अरविंद केजरीवाल की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने एक्साइज पॉलिसी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी.

बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक्साइज पॉलिसी मामले में ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी और कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी कानून का उल्लंघन नहीं है और रिमांड को अवैध नहीं कहा जा सकता है.

गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की याचिका खारिज होने के बारे में बात करते हुए आप नेता सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, हमें सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा है. हमें विश्वास है कि यह सीएम केजरीवाल को राहत देगा जैसे उसने संजय सिंह को राहत दी थी.

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सौरभ भारद्वाज ने कहा, गवाहों को अपना बयान बदलने के लिए लगातार मजबूर किया गया और पीटा गया. कोर्ट ने मामले को निराधार और झूठ पर आधारित बताते हुए जोरदार तरीके से खारिज कर दिया. भारद्वाज ने बीजेपी पर वार करते हु्ए पंजाब और दिल्ली में सरकारों को नष्ट करने के इरादे से आप के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया.

वहीं दिल्ली HC द्वारा अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती करने वाली याचिका खारिज करने पर ASG एसवी राजू ने कहा, आज जो फैसला आया वह जज ने बहुत मेहनत के बाद दिया है और न्याय किया है. कोर्ट ने यह भी कहा है कि मनी ट्रेल और मनी लॉन्ड्रिंग के भी सबूत मिले हैं. अरविंद केजरीवाल ने कहा कि गिरफ्तारी गैर कानूनी है, लेकिन कोर्ट ने उनकी दलील को खारिज करते हुए कहा कि गिरफ्तारी कानूनी है. 

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