Jharkhand Vidhan Sabha Chunav 2024: चुनाव आयोग ने झारखंड में अब तक 3 करोड़ से ज्यादा नकदी पकड़ी, जानें कितना कैश लेकर चल सकते हैं आप?
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Jharkhand Vidhan Sabha Chunav 2024: चुनाव आयोग ने झारखंड में अब तक 3 करोड़ से ज्यादा नकदी पकड़ी, जानें कितना कैश लेकर चल सकते हैं आप?

Jharkhand Assembly Election 2024: झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया है कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से अब तक 3 करोड़ 15 लाख से अधिक के अवैध सामान और नकदी जब्त की गई है.

प्रतीकात्मक

Jharkhand Vidhan Sabha Chunav 2024: झारखंड में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. फर्स्ट फेज में 43 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी, जबकि 38 सीटों पर लोग 20 नवंबर को दूसरे चरण में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. पहले चरण के लिए होने वाले चुनाव को लेकर 18 अक्टूबर से चुनाव अधिसूचना जारी होने के साथ नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गया है. उम्मीदवार 25 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल कर सकेंगे. 28 अक्टूबर तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे. पहले चरण के लिए उम्मीदवार 30 नवंबर तक नाम वापस ले सकेंगे, जबकि वोटिंग 13 नवंबर और मतगणना 23 नवंबर को होगी. प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया है कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से अब तक तीन करोड़ 15 लाख से अधिक के अवैध सामान और नकदी जब्त की गई है.

उन्होंने कहा कि 49.61 लाख की सर्वाधिक जब्ती पाकुड़ में हुई है. इसी प्रकार धनबाद में 46.72 लाख, दुमका में 34.23 लाख और पलामू में अब तक 29.04 लाख रुपये मूल्य के अवैध सामान और नकदी की जब्ती हुई है. 10 लाख से अधिक जब्ती वाले जिलों में गोड्डा, हजारीबाग, रामगढ़, चतरा, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला-खारसावां और रांची शामिल हैं. इसमें राज्य पुलिस ने सर्वाधिक 1 करोड़ 60 लाख की जब्ती की है. वाणिज्य कर विभाग ने 61 लाख और आबकारी विभाग ने 59 लाख से अधिक की जब्ती की है.

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उन्होंने बताया कि नकद 50 हजार रुपये लेकर चलने पर कोई पाबंदी नहीं है. 50 हजार से 10 लाख रुपये तक नकद लेकर चलने पर उसे जब्त कर संबंधित डीडीसी की कमिटी में यह परीक्षण होगा कि यह राशि चुनाव कार्य या आपराधिक गतिविधि से जुड़ा है या नहीं. अगर इससे जुड़ा मिला, तो उसे जब्त कर कानूनी कार्रवाई होगी. कमेटी अगर आश्वस्त होती है कि राशि वैध है, तो उसे संबंधित व्यक्ति को सौंप देगी. उन्होंने आगे कहा कि अगर किसी को बैंक आदि में रुपये जमा करना होता है, तो वह डीडीसी की पूर्वानुमति लेकर बिना रोक टोक ऐसा कर सकता है. वहीं 10 लाख से ऊपर की जब्त राशि के मामले को आयकर विभाग देखेगा.

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