बिक्रमगंज के पूर्व MLA सूर्यदेव सिंह और उनकी पत्‍नी को उम्रकैद, जानिए क्या है मामला
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बिक्रमगंज के पूर्व MLA सूर्यदेव सिंह और उनकी पत्‍नी को उम्रकैद, जानिए क्या है मामला

जानकारी के मुताबिक, 2017 में बिक्रमगंज के तेंदुनी में सलेहा खातून नामक एक बच्ची की हत्या हुई थी. इस हत्याकांड में वादी मुन्ना कुमार ने मामला दर्ज कराया था. इस मामले में एडीजे तीन के अदालत ने पूर्व विधायक सूर्यदेव सिंह तथा उनकी पत्नी को उम्र कैद की सजा सुनाई है. आपसी रंजिश में पूर्व विधायक पर फायरिंग का आरोप था.

बिक्रमगंज के पूर्व MLA सूर्यदेव सिंह और उनकी पत्‍नी को उम्रकैद, जानिए क्या है मामला

सासारामः सासाराम न्यायायल ने पूर्व विधायक विक्रम सिंह और उनकी पत्नी को उम्र कैद की सजा सुनाई है. विधायक और उनकी पत्नी पर हत्या के आरोप लगे थे. जिसमें सुनवाई के बाद अदालत ने उन्हें दोषी माना. मामला बिक्रमगंज थाना क्षेत्र के वार्ड संख्या दो तेन्दुनी में पांच साल पूर्व हुए हत्या से जुड़ा है. इस मामले में एडीजे तीन सह विशेष न्यायाधीश राजेश कुमार बच्चन की अदालत ने बिक्रमगंज के पूर्व विधायक सूर्यदेव सिंह एवं उनकी पत्नी कुसुम देवी को 60-60 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है. बिक्रमगंज थाना कांड संख्या 84/2017 में दर्ज उक्त मामले का ट्रायल सत्र वाद संख्या 309/2017 में चल रहा था. कोर्ट ने दोनों पर 60-60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

पूर्व विधायक पर था फायरिंग का आरोप
जानकारी के मुताबिक, 2017 में बिक्रमगंज के तेंदुनी में सलेहा खातून नामक एक बच्ची की हत्या हुई थी. इस हत्याकांड में वादी मुन्ना कुमार ने मामला दर्ज कराया था. इस मामले में एडीजे तीन के अदालत ने पूर्व विधायक सूर्यदेव सिंह तथा उनकी पत्नी को उम्र कैद की सजा सुनाई है. आपसी रंजिश में पूर्व विधायक पर फायरिंग का आरोप था. इस मामले में वे तथा उनकी पत्नी दोषी करार दी गई थी. जिसके बाद सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए एडीजे-3 राजेश कुमार बच्चन की कोर्ट ने मामले में अन्य 3 आरोपियों को रिहा कर दिया. जबकि विधायक एवं उनकी पत्नी को उम्र कैद की सजा सुनाई. 

अन्य अभियुक्त हुए रिहा
पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता लक्ष्मण सिंह ने बताया कि बिक्रमगंज थाना में 84 / 2017 मामला दर्ज हुआ था. जिसमें आज सजा सुनाई गई है. बता दें कि ADJ-3 की कोर्ट सांसद विधायक के लिए विशेष रूप से बनाई गई है. कोर्ट ने उक्त मामले में अन्य पांच नामजद अभियुक्तों बिट्टू सिंह, सत्यनारायण सिंह, संजय सिंह, त्रिशूलधारी एवं राधा किशुन दूबे को साक्ष्य के अभाव में रिहा करने का आदेश जारी किया है. बताते चलें कि अभियुक्त राधा किशन दूबे की ट्रायल के दौरान ही मृत्यु हो गयी थी. जबकि बिक्रमगंज के पूर्व विधायक सूर्यदेव सिंह और उनकी पत्‍नी कुसुम देवी को आजीवन करावास की सजा और 60 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है.

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