BPSC परीक्षा विवाद में हाईकोर्ट में दायर हुई एक और याचिका, जानें किसने और क्यों किया केस?
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BPSC परीक्षा विवाद में हाईकोर्ट में दायर हुई एक और याचिका, जानें किसने और क्यों किया केस?

Patna High Court: बीपीएससी की 70वीं प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है. इस बीच आयोग ने इस परीक्षा का रिजल्ट भी घोषित कर दिया है. हालांकि, आयोग ने साफ कहा है कि कोर्ट के फैसले के आधार पर ही रिजल्ट का फैसला होगा.

पटना हाई कोर्ट

BPSC Student Protest: बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में एक नई याचिका दायर की गई है. इसमें बीपीएससी की ओर से आयोजित 70वीं प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करने की मांग की गई है. इस याचिका को प्रशांत शेखर व अन्य द्वारा दायर किया गया है. इस मामले में सुनवाई करते हुए जस्टिस नानी तागिया ने निर्देश दिया कि इस याचिका की सुनवाई भी पप्पू कुमार व अन्य द्वारा दायर याचिकायों के साथ की जाए. बता दें कि इससे पहले जस्टिस अरविन्द सिंह चंदेल ने 16 जनवरी 2025 को इसी मुद्दे पर पप्पू कुमार व अन्य द्वारा याचिका पर सुनवाई की थी.

उन्होंने 30 जनवरी 2025 तक राज्य सरकार व बीपीएससी को जवाब देने का निर्देश दिया था. कोर्ट ने साथ ही ये भी स्पष्ट किया कि इस रिट याचिका के परिणाम पर ही  बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा का  रिजल्ट निर्भर करेगा. अब इस मामले की सुनवाई 31 जनवरी को होगी. वहीं अब जस्टिस नानी तागिया ने प्रशांत शेखर व अन्य द्वारा दायर याचिकायों की सुनवाई भी पुरानी याचिकाओं के साथ करने का निर्देश दिया है. वहीं दूसरी ओर बीपीएससी ने इस परीक्षा का रिजल्ट भी जारी कर दिया है. 13 दिसंबर 2024 और 4 जनवरी 2025 को आयोजित इस परीक्षा में करीब 3.4 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए थे.

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इस परीक्षा में 21 हजार 581 अभ्यर्थी सफल हुए हैं. इसमें सामान्य में 9017, अनुसूचित जाति में 3295, अनुसूचित जनजाति में 211, पिछड़ा वर्ग में 2793, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 3515, पिछड़ा वर्ग महिला में 601, दिव्यांग में 561, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में 2149 अभ्यर्थी सफल हुए हैं. बता दें कि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में 2035 पदों के लिए चार लाख 80 हजार से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था.

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