Sambhal: हिंदू संगठन को बड़ा झटका, कोर्ट ने दी शाही मस्जिद में रंग कराने की इजाजत
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Sambhal: हिंदू संगठन को बड़ा झटका, कोर्ट ने दी शाही मस्जिद में रंग कराने की इजाजत

Sambhal Shahi Masjid Case: संभल की शाही मस्जिद में रंग कराने की इजाजत मिल गई है. हालांकि, कोर्ट ने इसके साथ एक अहम शर्त भी रखी है. आइये जानते हैं पूरी डिटेल

Sambhal: हिंदू संगठन को बड़ा झटका, कोर्ट ने दी शाही मस्जिद में रंग कराने की इजाजत

Sambhal Shahi Masjid Case: सम्भल जामा मस्जिद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है. जिससे प्रोटेस्ट कर रहे हिंदू संगठनों को बड़ा झटका लगा है. दरअसल कोर्ट ने मस्जिद में रंग कराने की इजाजत दे दी है. हालांकि, इसके साथ ही कुछ शर्तें भी रखी हैं.

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दी इजाजत

कोर्ट के आदेश के मुताबिक संभल की शाही मस्जिद में तीन सदस्यीय कमेटी की निगरानी में रंग रोगन का काम होगा. कोर्ट ने कहा है कि एएसआई और वैज्ञानिक के अलावा प्रशासन के एक अधिकारी की तीन सदस्यीय कमेटी बनाई जाए. यह कमेटी आज ही मस्जिद के कैंपस का दौरा करेगी.

क्या होगी कमेटी की जिम्मेदारी

इस कमेटी की जिम्मेदारी ये देखाना होगा कि रंग रोगन के दौरान मस्जिद के स्ट्रक्चर को किसी तरह का कोई नुकसान न पहुंचाया जाए और यह कमेटी कल रंग रोगन से जुड़ी जानकारी कोर्ट के सामने पेश करेगी. मस्जिद की रंगाई पुताई और मेंटेनेंस का मामला मस्जिद कमेटी के वकील फरमान नकवी ने उठाया था. जिसमें अब हिंदू संगठनों को बड़ा झटका लगा है.

इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान क्या हुआ?

शाही मस्जिद में रंग रोगन को लेकर वकील फरमान नकवी ने हाईकोर्ट के सामने पुराने एक समझौते का जिक्र किया. इस दौरान कोर्ट ने कहा कि वह साफ सफाई करना चाहते हैं और यह छोटा सा काम है. इसके साथ ही कोर्ट ने एएसआई को अपना पक्ष रखने की भी बात कही. जिस पर एएसआई ने कहा कि सफाई और मरम्मत की बात समझौते में दी गई थी.

हरि शंकर जैन का विरोध

हिंदू पक्ष के वकील हरि शंकर जैन ने मस्जिद में दलीलों का विरोध करते हुए कहा कि सफाई के नाम पर मस्जिद के अंदर हिंदू कलाकृतियों को तबाह करने का प्लान है. जिस पर कोर्ट ने कहा कि हम हिंदू पक्ष की आपत्ति को समझते हैं, अदालत आपकी फिक्र को ध्यान में रखते हुए आदेश पास करेगी.

कोर्ट ने कहा कि हम रंग रोगन की इजाजत तभी देंगे तब पूरे कवायद की वीडियोग्राफी हो. इस दरमियान इमारत को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए. कोर्ट ने आगे कहा कि हिंदू पक्ष की आशंकाओं को ध्यान रखते हुए ही इस कवायद को अंजाम दिया जाए.

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