Delhi Riots 2020: दिलबर नेगी का जला हुआ शव 26 फरवरी, 2020 को उत्तर-पूर्वी दिल्ली के चमन पार्क में एक गोदाम में पाया गया था. इसी मामले में पुलिस ने मोहम्मद शाहनवाज उर्फ शानू के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया था.
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Delhi Riots 2020: दिल्ली की एक अदालत ने फरवरी 2020 के दंगों से संबंधित हत्या के एक मामले में मुल्जिम को बरी कर दिया है. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रमाचला ने गोकलपुरी पुलिस थाने में मोहम्मद शाहनवाज उर्फ शानू के खिलाफ दर्ज मामले में यह फैसला सुनाया.
शानू पर लगा है ये इल्जाम
अभियोजन पक्ष ने इल्जाम लगाया कि दिलबर नेगी का जला हुआ शव 26 फरवरी, 2020 को उत्तर-पूर्वी दिल्ली के चमन पार्क में एक गोदाम में पाया गया था. शाहनवाज पर इल्जाम लगाया गया था कि दंगों में उनकी सक्रिय भूमिका थी, क्योंकि उन्होंने पेट्रोल बम फेंककर गोदाम को आग लगा दी, जिससे नेगी की जलकर मौत हो गई.
गवाही से पलटा चश्मदीद
अदालत ने 24 फरवरी को अपने आदेश में कहा कि अभियोजन पक्ष के प्रमुख चश्मदीदों में से एक ने इस घटना के चश्मदीद होने से इनकार कर दिया, जबकि एक अन्य प्रमुख गवाह का बयान ‘‘अस्पष्ट’’ था. अदालत ने अपने आदेश में कहा, ‘‘एक और चश्मदीद ने यहां तक कि अभियुक्त को गोदाम में एंट्री करते हुए या दंगाइयों को उसमें आग लगाते देखने के दावे से भी इनकार कर दिया.’’
पुलिस को कोर्ट ने लगाई फटकार
अदालत ने कहा कि पीड़ित का शव बरामद होने के फौरन बाद गोदाम के मालिक और उसके परिवार के सदस्यों द्वारा पुलिस को दिए गए बयान में अभियुक्त के नाम का जिक्र नहीं किया गया था. इसने कहा कि अभियुक्त के खिलाफ आरोप उचित संदेह से परे साबित नहीं किए जा सके. अदालत ने आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया.
दिल्ली दंगा में 53 लोगों की मौत
गौरतलब है कि दिल्ली में साल 2020 में दंगा हुआ था. यह दंगा दिल्ली के उत्तर-पूर्वी जिले (North East District) के जाफराबाद (Jafrabad) इलाके में अचानक दोपहर 3 बजे के बाद भड़क गया. इस दंगे में 53 लोगों की मौत हो गई थी, इनमें सबसे ज्यादा मुसलमानों की मौत हुई थी.