How to get Special Number for Car: जब आप कार खरीदने के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है? बजट, कार का माइलेज और कीमत आदि जैसी 'अगर-मगर' की लंबी सूची के बाद कार को खरीदा जाता है. यह सब आसान काम नहीं है, है न? लेकिन इसके बाद एक और बड़ा काम होता है. वो होता है गाड़ी के लिए अच्छा और अपनी मनमर्जी वाला नंबर. हालांकि, हर कोई इसमें इतना ध्यान नहीं लगाता. जो कंपनी नंबर देती है वह रख लेते हैं, लेकिन उन लोगों की संख्या भी कम नहीं जो फैंसी नंबर चाहते हैं.
अगर आप अपनी गाड़ी या बाइक के लिए स्पेशल नंबर चाहते हैं तो इसके लिए आपको अच्छी खासी कीमत भी चुकानी पड़ती है. स्पेशल नंबर को VIP नंबर भी कहा जाता है. एक फैंसी नंबर प्लेट लगवाने की कीमत इस बात पर निर्भर करती है कि आप किस प्रकार का पंजीकरण नंबर चाहते हैं और वह किस श्रेणी में आता है, जैसे कि सुपर एलीट, सिंगल डिजिट, सेमी फैंसी नंबर, आदि. आइए इसे और अधिक समझते हैं.
पंजीकरण संख्या की श्रेणियां
सुपर एलीट नंबर
0001
लागत: 5 लाख रुपये
सिंगल डिजिट नंबर
0002, 0003 और इसी तरह 0009 तक
लागत: 3 लाख रुपये
सेमी-फैंसी नंबर
0100,0666,0444,8000 आदि
लागत: 1 रुपये से 1.5 लाख रुपये
अन्य विशेष नंबर
0786, 0010 से 0099, 0101 आदि जैसे नंबर
लागत: 2 लाख रुपये
कोई अन्य अनुकूलित नंबर
कोई अन्य पंजीकरण संख्या जो श्रेणी में नहीं बताई गई है और आप अपनी मर्जी से कोई नंबर लेना चाहते हैं तो उसकी अपनी अलग कीमत है.
लागत: 25,000 रुपये
बता दें कि ऊपर बताई गई कीमतें कम ज्यादा भी हो सकती हैं. कई बार लोगों को अपना पसंदीदा नंबर कुछ हजार रुपये में भी मिला है.
कैसे खरीदें नंबर?
1. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) की वेबसाइट पर एक सार्वजनिक उपयोगकर्ता के रूप में पंजीकरण करें.
2. अपनी पसंदीदा फैंसी नंबर प्लेट चुनें.
3. अगला कदम पंजीकरण और अपने इच्छित वीआईपी नंबर की बुकिंग के लिए शुल्क जमा करना है.
4. एक बार जब आप फीस जमा कर दें, तो उस नंबर के लिए बोली लगाएं जिसे आप खरीदना चाहते हैं.
5. ई-नीलामी में नतीजों के आधार पर आपको वह नंबर आवंटित किया जा सकता है जिसके लिए आपने बोली लगाई है.
6. हालांकि, जब आप नीलामी जीत जाते हैं और अपना पसंदीदा नंबर प्राप्त कर लेते हैं, तो आपको तुरंत शेष राशि जमा करनी होगी.
7. अगला कदम सभी आवश्यक भुगतान करने के बाद आवंटन पत्र प्रिंट करना है. आपको पत्र जारी होने के 30 दिनों के भीतर वाहन नंबर पंजीकृत करना होगा.
8. यदि आपको नीलामी में अपना नंबर नहीं मिला, तो आप शुल्क की वापसी का दावा कर सकते हैं.
9. अपने क्षेत्र के स्थानीय आरटीओ में फैंसी नंबर की उपलब्धता की जांच करने के लिए https://vahan.parivahan.gov.in/fancy/ पर जाएं.
10. यदि स्थानीय आरटीओ के पास इस समय चयनित नंबर उपलब्ध है, तो उसके अनुसार आवेदन करें.
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