EPFO Claim Rule: 3 दिन में पा सकते हैं 1 लाख रुपए PF एडवांस, जानिए पूरी प्रक्रिया

EPFO New Service: कर्मचारी पेंशन निधि संगठन (EPFO) ने इस साल 10 अप्रैल को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में बदलाव किया है. पेंशन फंड निकाय द्वारा जारी सर्कुलर में बताया गया है कि नियम में बदलाव को केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त की मंजूरी मिल गई है.

Written by - Nitin Arora | Last Updated : Aug 10, 2024, 01:39 PM IST
  • अब एक लाख तक मिलेगा फंड
  • जानें- किस फॉर्म को भरने से मिलेगी राशि
EPFO Claim Rule: 3 दिन में पा सकते हैं 1 लाख रुपए PF एडवांस, जानिए पूरी प्रक्रिया

EPFO PF New Service: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने निकासी के लिए 68J दावों की मौजूदा पात्रता सीमा को ₹50,000 से बढ़ाकर अब ₹1 लाख कर दिया गया है. पेंशन फंड निकाय ने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में भी बदलाव किए हैं. ईपीएफओ परिपत्र में बताया गया था इसे पहले केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (CPFC) से हरी झंडी मिल चुकी है.

ईपीएफ आंशिक निकासी (EPF partial withdrawal) कई उद्देश्यों के लिए फॉर्म 31 के माध्यम से की जा सकती है. इन उद्देश्यों में शादी से लेकर ऋण चुकाने और फ्लैट खरीदने से लेकर घर बनाने तक शामिल हैं.

पैरा 68J के अंतर्गत (जिसके संबंध में सीमा को अभी बढ़ाया गया है) कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) खाते से अग्रिम राशि का दावा अभिदाता या उसके परिवार के सदस्य की बीमारी के उपचार के लिए किया जा सकता है.

एक लाख रुपये की सीमा के अधीन ग्राहक 6 महीने के मूल वेतन और डीए (या ब्याज सहित कर्मचारी हिस्सा) जो भी कम हो, को निकालने के लिए दावा करने के लिए अधिकृत हैं. फॉर्म 31 के साथ, ग्राहकों को कर्मचारी के साथ-साथ डॉक्टर द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र सी भी जमा करना होगा.

फॉर्म 31 क्या है?
ईपीएफ फॉर्म 31 कर्मचारी भविष्य निधि खाते से आंशिक निकासी के लिए दावा दायर करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है. फॉर्म 31 के माध्यम से, कोई व्यक्ति पैरा 68बी के तहत घर/फ्लैट की खरीद, साइट अधिग्रहण सहित घर के निर्माण के लिए निकासी के लिए आवेदन कर सकता है; पैरा 68बीबी के तहत विशेष मामलों में ऋण की अदायगी के लिए; पैरा 68एच के तहत विशेष मामलों में अग्रिम राशि की मंजूरी, पैरा 68जे के तहत बीमारी के लिए अग्रिम राशि; पैरा 68के के तहत विवाह या बच्चों की मैट्रिकुलेशन के बाद की शिक्षा के लिए और पैरा 68एन के तहत शारीरिक रूप से विकलांग सदस्यों को अग्रिम राशि की मंजूरी और पैरा 68एनएन के तहत सेवानिवृत्ति से एक वर्ष पहले निकासी के लिए आवेदन कर सकता है.

पैरा 68J क्या है जिसके तहत सीमा बढ़ाई गई है?
जैसा कि ऊपर बताया गया है, पैरा 68J का मतलब ग्राहक की बीमारी के इलाज या परिवार के सदस्य के लिए EPF खाते से निकासी करना है. अन्य खबरों में, EPFO ​​ने हाल ही में एक नौकरी से दूसरी नौकरी में EPF खाते की शेष राशि के स्वचालित ट्रांसफर को सक्षम किया है.

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