UP News: आखिर किस मामले में हुई आजम के परिवार को 7 साल की सजा, जानिए क्या हेरफेर किया?

UP News: यूपी के रामपुर कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान और उनके परिवार को 7 साल की सजा सुनाई है. यह मामला आजम के बेटे अब्दुल्ला के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र से जुड़ा है. फिलहाल पूरे परिवार को जेल भेज दिया गया है.

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Oct 18, 2023, 03:25 PM IST
  • साल 2019 में दर्ज करवाया गया था केस
  • भाजपा विधायक ने दर्ज कराया था मुकदमा
UP News: आखिर किस मामले में हुई आजम के परिवार को 7 साल की सजा, जानिए क्या हेरफेर किया?

नई दिल्ली: UP News: उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार में मंत्री रहे आजम खान (Azam Khan) के परिवार को रामपुर (MP-MLA) कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई है. उन्हें बुधवार को जेल भी भेज दिया गया है. दरअसल पूरे परिवार को आजम के बेटे के दो जन्म प्रमाण पत्र बनाने के मामले में जेल भेजा गया है. 

कोर्ट ने जिन 7 लोगों को सजा सुनाई है, उनमें सामजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान, उनकी पत्नी डॉ. तजीन फातमा और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम हैं. गंज थाने में आजम के खिलाफ मुकमा दर्ज हुआ था. इस मामले में पुलिस ने परिवार की तीनों सदस्यों को आरोपी बनाया था. यह केस साल 2019 में भाजपा विधायक आकाश आकाश सक्सेना ने दर्ज कराया था. फैसले के बाद आकाश सक्सेना ने कहा कि यह सत्य की जीत है, इन्हें अपने कर्मों की सजा मिली है.

दो जन्म प्रमाण पत्र
शासकीय अधिवक्ता अरुण कुमार ने कहा कि अब्दुल्ला आजम के दो पास दो जन्म प्रमाण पत्र हैं. एक जन्म प्रमाण पत्र जनवरी 2015 में लखनऊ नगर पालिका से बना हुआ है. जबकि जून 2012 में रामपुर नगर पालिका से बना है. 

चुनाव लड़ने के लिए बदली जन्म तिथि
बता दें कि दूसरा जन्म प्रमाण उस समय बनाया गया था, जब अब्दुल्ला चुनावी मैदान में उतरे थे. इसमें उनकी उम्र 3 साल बढाकर बताई गई. कोर्ट ने इसे फर्जी पाया और माना कि चुनाव लड़ने के लिए अब्दुल्ला की जन्म तिथि तीन साल बढाकर लिखी गई है. पहले प्रमाण पत्र में अब्दुला की डेटऑफ बर्थ 1 जनवरी, 1993 है. जबकि दूसरे में 30 सितंबर, 1990 है. 

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