नई दिल्लीः सोशल मीडिया दिग्गज फेसबुक को कर्नाटक हाई कोर्ट ने सख्त चेतावनी दी है. हाई कोर्ट ने कहा कि अगर फेसबुक राज्य पुलिस का सहयोग नहीं करता है तो उसकी सेवाओं को पूरे देश में बंद करने के बारे में भी वह विचार कर सकता है. सऊदी अरब में जेल में बंद भारतीय नागरिक से जुड़े मामले की जांच के दौरान हाई कोर्ट ने यह टिप्पणी की.
पुलिस का सहयोग नहीं करने का आरोप
फेसबुक पर आरोप है कि वह कर्नाटक पुलिस के साथ मामले में सहयोग नहीं कर रहा है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित की पीठ ने यह चेतावनी दी। कोर्ट ने फेसबुक को निर्देश दिया कि सारी जरूरी जानकारियों के साथ रिपोर्ट एक सप्ताह के अंदर कोर्ट में पेश की जाए.
कोर्ट ने केंद्र सरकार से भी पूछा सवाल
पीठ ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार को बताना चाहिए कि सऊदी अरब में भारतीय नागरिक की फर्जी गिरफ्तारी पर अब तक क्या कदम उठाए गए हैं. इसके साथ ही कोर्ट ने मंगलुरु पुलिस को मामले की जांच जारी रखने और रिपोर्ट फाइल करने के आदेश दिए हैं.
दरअसल दक्षिण कन्नड़ जिले के बिकरनकाट्टे की निवासी कविता ने कोर्ट में याचिका दायर की है जिस पर हाई कोर्ट की ओर से सुनवाई की जा रही थी. मामले में अगली सुनवाई 22 जून को होगी.
सऊदी की जेल में बंद शख्स का मामला
कविता ने अपनी याचिका में कहा है कि उनके पति शैलेष कुमार (52) सऊदी अरब में एक कंपनी के साथ 25 साल से काम कर रहे थे. उन्होंने सीएए और एनआरसी के समर्थन में फेसबुक पर पोस्ट किया था लेकिन अनजान लोगों ने उनके नाम से फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाकर सऊदी अरब के किंग और इस्लाम के खिलाफ आपत्तिजनक कंटेंट पोस्ट कर दिया. जैसे ही शैलेष को इसकी जानकारी हुई उन्होंने कविता को इस बारे में बताया. कविता ने मंगलुरु पुलिस को शिकायत दी लेकिन सऊदी पुलिस ने शैलेष को पकड़कर जेल में डाल दिया.
इस मामले की जांच के दौरान मंगलुरु पुलिस ने फेसबुक से जानकारी मांगी, लेकिन फेसबुक ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी. साल 2021 में कविता ने जांच में हो रही देरी की वजह से हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. उन्होंने अपने पति को छुड़ाने के लिए केंद्र सरकार को भी पत्र लिखा.
यह भी पढ़िएः Cyclone Biparjoy: आज गुजरात तट से टकराएगा तूफान, 74 हजार से ज्यादा लोगों को हटाया गया
Zee Hindustan News App: देश-दुनिया, बॉलीवुड, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल और गैजेट्स की दुनिया की सभी खबरें अपने मोबाइल पर पढ़ने के लिए डाउनलोड करें ज़ी हिंदुस्तान न्यूज़ ऐप.