Bihar Caste Census Survey: आरक्षित श्रेणी में अत्यंत पिछड़ा वर्ग की 112 जातियां शामिल, पूरी लिस्ट देखें

Bihar Caste Census Survey: सर्वेक्षण से पता चला कि अति पिछड़ा वर्ग में 112 जातियां और पिछड़ा वर्ग में 30 जातियां 196 आरक्षित जातियों में से थीं.

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Oct 2, 2023, 06:56 PM IST
  • आरक्षित श्रेणी में 196 जातियां बताई गईं
  • SC को 16 फीसदी नौकरियों में आरक्षण
Bihar Caste Census Survey: आरक्षित श्रेणी में अत्यंत पिछड़ा वर्ग की 112 जातियां शामिल, पूरी लिस्ट देखें

Bihar Caste Census Survey: बिहार सरकार ने 2024 के लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले सोमवार को जाति जनगणना रिपोर्ट पेश की. राज्य सरकार द्वारा सर्वे दो चरणों में किया गया था. पहला चरण 7 से 21 जनवरी के बीच था और फिर दूसरा सर्वे 15 अप्रैल से अगस्त के पहले सप्ताह के बीच किया गया था.

रिपोर्ट के अनुसार, सर्वे के तहत कवर की गई राज्य की कुल जनसंख्या 12,53,53,288 थी, जिसमें 6,41,31,992 पुरुष और 6,11,31,992 महिलाएं थीं, जिनका लिंगानुपात 1000:953 था। कुल 2,83,44,107 घरों का सर्वेक्षण किया गया.

अतिरिक्त मुख्य सचिव विवेक कुमार सिंह ने कहा, 'अत्यंत पिछड़ा वर्ग 36.01 प्रतिशत है, सामान्य वर्ग 15.52 प्रतिशत है और अन्य पिछड़ी जाति (OBC) 27 प्रतिशत है.'

जातिवार रिजर्वेशन
1. रिपोर्ट में बिहार में कुल 203 अधिसूचित जातियों का जिक्र है. इनमें से चार हिंदू जातियां (राजपूत, कायस्थ, ब्राह्मण और भूमिहार) और तीन मुस्लिम जातियां (शेख, पठान और सैयद) को अनारक्षित या सामान्य श्रेणी के रूप में अधिसूचित किया गया है.

2. आरक्षित श्रेणी में 196 जातियां बताई गई हैं. इन जातियों को अत्यंत पिछड़ा वर्ग (112 जातियां), पिछड़ा वर्ग (30), अनुसूचित जाति (22) और अनुसूचित जनजाति (32) में विभाजित किया गया है.

3. DM द्वारा दस जातियों को केंद्र या राज्य की जाति सूची में अधिसूचित नहीं बताया गया है. वे बंगाली कायस्थ, खत्री, धरमी, सुतिहार, नवेसूद, भूमिज, मारवाड़ी, बहेलिया, रस्तोगी और दर्जी हैं.

4. रिपोर्ट के अनुसार, केवानी जाति की रिपोर्ट राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा की गई है, लेकिन इसे केंद्र या राज्य की जाति सूची में अधिसूचित नहीं किया गया है, लेकिन अभी सर्वे चरण में है.

बिहार सरकार की नौकरियों में आरक्षण प्रतिशत
EBC: 18%

SC: 16%

Backward class: 12%

EWS: 10%

EWS को छोड़कर आरक्षित वर्ग की महिलाएं: 3%

अनुसूचित जनजाति: 1%

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