Sambhal Latest News: उत्तर प्रदेश के संभल में बीते दिनों से हो रहे सारे घटनाक्रम के बीच में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी की तरफ से बहुत बड़ा ऐलान किया है. जिस के तहत संभल में हुए हंगामे के दौरान जान गंवाने वालों के लिए सपा ने ... पढ़िए पूरी खबर ...
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Akhilesh Yadav On Sambhal Case: उत्तर प्रदेश के संभल में बीते दिनों से हो रहे सारे घटनाक्रम के बीच में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी की तरफ से बहुत बड़ा ऐलान किया है. बयान में सपा ने संभल में मृतक के परिजनों को 5 लाख रुपये का मुआवजा देने का ऐलान किया है. इसके साथ ही संभल जाने वाले सपा के डेलिगेशन को भी वहां जाने से रोकने का निर्णय लिया गया है. वहीं घटनास्थल पर जा शनिवार को जाने वाला डेलिगेशन अब अखिलेश यादव से वार्ता करने के बाद किसी और दिन संभल जाएगा.
मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई थी हिंसा
बीते 24 नवंबर को संभल में मस्जिद का सर्वे करने पहुंची टीम के ऊपर नकाबपोश हमलावरों ने पथराव किया था. यहां तक कि भीड़ ने पुलिसकर्मियों को दौड़ाया भी था. पथराव होने के पीछे का कारण टीम को सर्वे करने से रोकना था. हालांकि पुलिस ने बीड़ को कंट्रोल करने के लिए लीठीचार्ज और आंसू गैस के गोले छोड़े गए.
4 लोगों की हुई थी मृत्यु
पुलिस और भीड़ की झड़प देखते ही देखते हिंसा में बदल गई. जिसमें 4 लोगों की मृत्यु हो गई थी. बवाल की सूचना मिलने पर मौके पर जिले के डीएम और एसपी पहुंचे थे. जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अब तक दो दर्जन से भी ज्यादा उपद्रवियों को गिरफ्तार कर लिया है.
163 धारा लागू
पूरे घटनाक्रम के बीच में सरकार ने जिले में धारा 163 लागू कर दी है. जिसके बाद संभल में एक स्थान में चार लोग एकसाथ जमा नहीं हो सकेंगे. ऐसी स्थिति में अगर कोई व्यक्ति या समूह के द्वारा किसी भी तरह का विरोध प्रदर्शन पर भी रोक लगा दी गई है. हालांकि, अगर कोई ऐसे में प्रदर्शन करता है तो प्रशासन की ओर से उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जा सकता है.
यह है पूरा मामला
आपको बता दें कि संभल की कोर्ट ने जामा मस्जिद का सर्वे कराने का आदेश दिया था. जहां अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने हिंदू पक्ष की तरफ से दावा किया था कि जामा मस्जिद का निर्माण हरिहर मंदिर को तोड़ कर किया गया है. जिसके बाद सिविल जज (सीनियर डिवीजन) की अदालत ने जामा मस्जिद के सर्वे के लिए एडवोकेट कमीशन गठित करने के निर्देश दिए. कोर्ट ने वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी सर्वे कराकर अदालत में 29 नवंबर तक रिपोर्ट देने को कहा था.
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