Uttarakhand Latest News: उत्तराखंड सरकार इस आवासीय योजना के जरिए पहाड़ी क्षेत्रों में स्थायी और पारंपरिक शैली के घरों को बढ़ावा देना चाहती है. आइए जानते हैं योजना के तहत क्या लाभ मिलेगा और आवासीय परियोजनाओं के क्या नियम है?
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Uttarakhand Hindi News: उत्तराखंड के लोगों के लिए एक अच्छी खबर है. क्योंकि सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए "बाखली शैली" में आवासीय परियोजनाओं को प्राथमिकता देने की घोषणा की है. इस योजना का लाभ उन परिवारों को मिलेगा जिनकी वार्षिक आय पांच लाख रुपये तक है.
बाखली शैली क्या है?
उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में पारंपरिक रूप से बाखली शैली में घर बनाए जाते हैं. इसमे घरों को सीधी रेखा में बनाया जाता है. बीच में एक खुला सामूहिक आंगन होता है. यह डिजाइन सामाजिक जुड़ाव और सुविधाओं की आसान उपलब्धता सुनिश्चित करता है.
योजना के तहत क्या मिलेगा?
1. आर्थिक सहायता
राज्य सरकार की ओर से 3 लाख रुपये का अनुदान
केंद्र सरकार से 1.5 लाख रुपये की सहायता
2. निर्माण से जुड़े नियमों में छूट
स्टांप शुल्क, पंजीकरण शुल्क में रियायत
भूमि उपयोग परिवर्तन प्रक्रिया को सरल बनाया गया
भवन मानचित्र स्वीकृति में छूट
कम से कम 10 आवासीय इकाइयों का निर्माण अनिवार्य
परिवार की महिला सदस्य को घर आवंटन में प्राथमिकता
3. सुविधाएं और इंफ्रास्ट्रक्चर
जल, बिजली, सड़क, सीवरेज जैसी सुविधाओं की आसान उपलब्धता.
कमजोर आय वर्ग के लिए आवासीय परियोजना में सामूहिक आंगन और खुली सीढ़ियां अनिवार्य.
आवासीय परियोजनाओं के लिए नियम
पर्वतीय क्षेत्र में कम से कम 2 हेक्टेयर और मैदानी क्षेत्र में 10 हेक्टेयर भूमि पर प्रोजेक्ट
गांवों में 2 मीटर चौड़ी सड़क पर भी रो-हाउसिंग संभव
आवासीय परियोजनाओं में रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (RWA) अनिवार्य
औद्योगिक परियोजनाओं की तरह नीतिगत व वित्तीय प्रोत्साहन
कौन ले सकता है योजना का लाभ?
सरकार ने पहली बार निम्न और निम्न-मध्यम वर्ग के लिए आय सीमा तय की है:
कमजोर आय वर्ग (EWS) 9 लाख रुपये
निम्न आय वर्ग (LIG) 15 लाख रुपये
निम्न मध्यम वर्ग (LMIG) 24 लाख रुपये
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