Union Carbide Waste Disposal: सुप्रीम कोर्ट ने पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड के कचरे के निपटान के खिलाफ याचिका में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को हाईकोर्ट जाने को कहा है.
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Bhopal Union Carbide Waste Disposal: सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड के कचरे के निपटान के खिलाफ याचिका में दखल देने से इनकार कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में याचिकाकर्ताओं से कहा कि वे हाईकोर्ट जाकर अपना पक्ष रख सकते हैं. बता दें कि यह मामला पहले से ही हाईकोर्ट में पेंडिंग है.
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यूनियन कार्बाइड कचरा मामले में SC का दखल से इनकार
दरअसल, इंदौर निवासी चिन्मय मिश्रा नामक याचिकाकर्ता की ओर से दायर याचिका में कहा गया था कि मामले में पीथमपुर के लोगों से सलाह नहीं ली गई है. कचरे को नष्ट करने से पीथमपुर में रेडिएशन का खतरा हो सकता है. अगर रेडिएशन फैलता है तो उस इलाके में इससे प्रभावित होने वाले लोगों के लिए कोई मेडिकल सुविधा नहीं है. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कचरे को नष्ट करने के खिलाफ याचिका पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि वे हाईकोर्ट जाकर अपनी बात रख सकते हैं.
पीथमपुर में पहला ट्रायल आज
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पीथमपुर स्थित रामकी कंपनी के बाहर और शहर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है. 600 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं. हाईकोर्ट ने पहले आदेश दिया था कि यूनियन कार्बाइड के कचरे का ट्रायल रन 27 फरवरी से शुरू होगा, जो तीन चरणों में किया जाएगा. आज 10 मीट्रिक टन कचरा जलाया जाएगा.
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वहीं पीथमपुर बचाओ समिति के अध्यक्ष डॉ. हेमंत हीरोले ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने हमें हाईकोर्ट जाने को कहा है. हम हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे लेकिन आज प्रशासन ने ट्रायल रन के तौर पर कचरा जलाने की तैयारी कर ली है. हम प्रशासन से मांग करते हैं कि जब तक हाईकोर्ट हमारी सुनवाई नहीं कर लेता तब तक ट्रायल रन न किया जाए नहीं तो हम हड़ताल पर चले जाएंगे और फिर से जनांदोलन होगा.
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