DNA Analysis: जम्मू- कश्मीर में लद्दाख हाई कोर्ट ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) को एक अहम आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा है कि अगर हाईवे की स्थिति खराब है तो गाड़ी चलाने वालों से टोल-टैक्स नहीं वसूला जाना चाहिए.
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DNA Analysis: अक्सर देखा जाता है कि सड़कों पर गड्ढे हो जाते हैं. अधिक गाड़ियों के चलने की वजह से कोई न कोई खराबी आ जाती है. देश भर में सड़कें तेजी के साथ बनाई जा रही है लेकिन कई सड़कें खराब भी हो रही है. ऐसे में लोगों की ये शिकायत रहती है कि हाईवे की सड़क भले ही खराब हो लेकिन टैक्स पूरा वसूला जाता है. लेकिन आने वाले दिनों हो सकता है ऐसा नहीं हो.
न वसूला जाए टोल-टैक्स
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने एक केस की सुनवाई के दौरान कहा कि अगर हाईवे की स्थिति खराब है तो गाड़ी चलाने वालों से टोल-टैक्स नहीं वसूला जाना चाहिए. अपने आदेश में कोर्ट ने पंजाब के पठानकोट से जम्मू के उधमपुर तक नेशनल हाइवे-44 पर यात्रा करने वाले लोगों को बड़ी राहत देते हुए हाईवे बनने तक 2 प्लाजा पर केवल 20 फीसदी टैक्स वसूलने का आदेश दिया है. हाईकोर्ट ने कहा कि यदि हाईवे बनाने के दौरान नेशनल हाइवे खराब स्थिति में है, तो NHAI यानी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण हाइवे का उपयोग करने वाले यात्रियों से टोल टैक्स नहीं वसूल सकते. कोर्ट का कहना है कि खराब सड़कों से टोल वसूलना उचित सेवा देने की सिद्धांत के खिलाफ है.
टोल शुल्क में 80% की कमी
इसे लेकर कोर्ट ने (NHAI) को एक अहम आदेश दिया है. इसमें NH-44 के पठानकोट से उधमपुर तक के खंड में खराब सड़कों के कारण NHAI को टोल शुल्क में 80% की कमी करने का आदेश दिया है. इस आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है और तब तक लागू रहेगा जब तक राजमार्ग पूरी तरह से उपयोग के लिए तैयार नहीं हो जाता. इस आदेश की राहगीरों के द्वारा काफी ज्यादा सराहना की जा रही है. इसकी चर्चा जम्मू कश्मीर से निकल कर देश के अन्य राज्यों में भी है. सड़कें खराब होने की वजह से एक्सीडेंट भी होने की संभावना बनी रहती है.