बेंगलुरू में अतुल सुभाष पार्ट-2? हेड कॉन्स्टेबल ने वर्दी में की खुदकुशी, सुसाइड नोट में पत्नी और ससुर को ठहराया मौत का जिम्मेदार
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बेंगलुरू में अतुल सुभाष पार्ट-2? हेड कॉन्स्टेबल ने वर्दी में की खुदकुशी, सुसाइड नोट में पत्नी और ससुर को ठहराया मौत का जिम्मेदार

Bengaluru Police constable case:

बेंगलुरू में अतुल सुभाष पार्ट-2? हेड कॉन्स्टेबल ने वर्दी में की खुदकुशी, सुसाइड नोट में पत्नी और ससुर को ठहराया मौत का जिम्मेदार

Bengaluru Police constable suicide case: बेंगलुरु पुलिस के एक कांस्टेबल ने कथित तौर पर अपनी पत्नी और ससुराल वालों की प्रताड़ना के कारण वर्दी में आत्महत्या कर ली. इस घटनाक्रम ने बेंगलुरु के AI इंजीनियर अतुल सुभाष के दिल दहला देने वाले सुसाइड केस की याद दिला दी. अभी अतुल सुभाष की चिता की राख ठंडी भी नहीं हुई होगी कि अचानक से इस मामले ने एक बार फिर से कानून के मिसयूज को लेकर चल रही देशव्यापी बहस को नई धार और रफ्तार दे दी है. गौरतलब है कि अतुल सुभाष का मामला देशभर की सुर्खियों में बना हुआ है. अतुल सुभाष के केस की वजह से देश में आक्रोश है. 24 पेज के सुसाइड नोट में और करीब डेढ़ घंटे का वीडियो बनाने के बाद अतुल सुभाष ने पत्नी और ससुरालियों पर मानसिक और आर्थिक उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए सोमवार को अपनी जान दे दी थी.

एचसी थिपन्ना का मामला गरमाया

मृतक पुलिसकर्मी की पहचान 34 वर्षीय एचसी थिपन्ना के रूप में हुई. थिपन्ना, बेंगलुरु के ट्रैफिक पुलिस स्टेशन में हेड कांस्टेबल थे. वो विजयपुरा जिले के हांडिगानुरु गांव के मूल निवासी थे. कान्स्टेबल ने शुक्रवार रात रेलवे ट्रैक पर खौफनाक कदम बढ़ाते हुए जीवन लीला समाप्त कर ली. उनके शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाने के बाद बयप्पनहल्ली रेलवे पुलिस ने मामला दर्ज किया और जांच शुरू की तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ.

हेड कॉन्स्टेबल का सुसाइड नोट

सुसाइड नोट में थिपन्ना ने लिखा, ' मेरी मौत का जिम्मेदार मेरी पत्नी और ससुर यमुनाप्पा हैं. जिनकी प्रताड़ना से बेहद निराश और दुखी होने के बाद मैं ये कदम उठा रहा हूं, उन लोगों ने मुझे जान से मारने की धमकी दी थी. 12 दिसंबर को, उन्होंने मुझे शाम 7.26 बजे फोन किया. 14 मिनट तक बात की और मुझे धमकाया कि तुम्हे तो काट देंगे. जब अगली सुबह ससुर के पास पहुंचे, तो उन्होंने कांस्टेबल से कहा कि तुम कहीं मर क्यों नहीं जाते, तुम्हारे बिना मेरी बेटी ज्यादा बेहतर जिंदगी जी लेगी. इसके बाद भी हमेशा की तरह उन्होंने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया.'

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अब पुलिस ने इस मामले को लेकर पुलिस ने बीएनएस की धारा 108, 351(3) और 352 के तहत मामला दर्ज किया है. इस केस ने अतुल सुभाष की सुसाइड मामले की याद दिला दी है.

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क्या था अतुल सुभाष सुसाइड केस?

इस सप्ताह की शुरुआत में, बेंगलुरु में एक ऑटोमोबाइल कंपनी में काम करने वाले अतुल सुभाष ने अपनी पत्नी और उसके परिवार पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए अपने आवास पर आत्महत्या कर ली थी. उन्होंने आत्महत्या से पहले एक घंटे से अधिक लंबा वीडियो शूट किया जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी पर कई आरोप लगाते हुए 24 पन्नों का एक सुसाइड नोट भी छोड़ा था. नोट में, उन्होंने दावा किया कि तलाक के समझौते के लिए उनकी अलग पत्नी निकिता सिंघानिया ने उनसे 3 करोड़ रुपये की मांग की थी. 

'मेरी अस्थियां गटर में बहा देना'

इमोशनल अतुल ने कहा था- 'अगर मुझे और मेरे परिवारवालों को इंसाफ न मिले तो जिस जज ने मुझे परेशान किया. मुझसे घूस मांगी और न्यायपालिका के जिन लोगों ने मुझे प्रताड़ित किया उसी कोर्ट रूम के बाहर किसी नाले के गटर में मेरी अस्थियां बहा देना.'

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